रिपोर्टर: सूर्यांश प्रताप
Telecommunications Act 2023 Rules Notified : भारत के दूरसंचार क्षेत्र (Telecom Sector) को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023’ के तहत नए नियमों को अधिसूचित (notify) कर दिया गया है। हालांकि, मुख्य कानून को पारित हुए लगभग तीन साल बीत चुके हैं, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक अधीनस्थ नियमों (subordinate rules) पर अब तक विचार-विमर्श और परामर्श का दौर चल रहा था, जो अब पूरा हो चुका है।
Telecommunications Act 2023 Rules Notified तीन प्रमुख नए नियम हुए अधिसूचित
जून 2026 में आबकारी और दूरसंचार मंत्रालय के समन्वय से इस मूल अधिनियम के तहत तीन मुख्य नियमों की घोषणा की गई है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- टेलीकम्युनिकेशंस (प्रिंसिपल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2026
- टेलीकम्युनिकेशंस (कैप्टिव टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए प्राधिकरण) नियम, 2026
- टेलीकम्युनिकेशंस (विविध टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के प्रावधान के लिए प्राधिकरण) नियम, 2026
Telecommunications Act 2023 Rules Notified रोजमर्रा के कामकाज पर नहीं पड़ेगा बड़ा असर
विशेषज्ञों के अनुसार, इन नए नियमों और मूल अधिनियम के लागू होने से भारत के मौजूदा टेलीकॉम इकोसिस्टम के दैनिक संचालन (operational working) में कोई बहुत बड़ा या अचानक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इन नियमों का प्राथमिक उद्देश्य तकनीकी जटिलताओं को दूर करना और नए दौर की कनेक्टिविटी को कानूनी रूप से अधिक सुदृढ़ बनाना है, जिससे उपभोक्ताओं और कंपनियों दोनों को पारदर्शिता का लाभ मिले।
Telecommunications Act 2023 Rules Notified 1885 के औपनिवेशिक कानून की हुई छुट्टी
इस नए कानून का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत के सदियों पुराने और समय-समय पर संशोधित होने वाले ‘भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885’ (Indian Telegraph Act, 1885) को पूरी तरह से बदलना और सरल बनाना है। नया अधिनियम ब्रिटिश काल के इस पुराने कानून के साथ-साथ ‘वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, 1933’ जैसे पुराने पड़ चुके अन्य सहायक कानूनों को भी प्रतिस्थापित (replace) करता है, ताकि देश का दूरसंचार ढांचा वर्तमान डिजिटल युग की जरूरतों के अनुकूल हो सके।

