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रिपोर्टर: अरविन्‍द सिंह

Gwalior : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भू-माफियाओं और रसूखदारों द्वारा जमीन हड़पने का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। न्यायालय के कड़े रुख के बाद, कोतवाली थाना पुलिस ने क्रेडाई के पूर्व अध्यक्ष अतुल अग्रवाल सहित छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।

Gwalior जमीन के बदले ‘फर्जी प्लॉट’ का खेल, करोड़ों की धोखाधड़ी

फरियादी राजेश मंगल द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, यह पूरा विवाद शंकरपुर और सिटी सेंटर स्थित कीमती जमीनों के ‘एक्सचेंज डील’ से शुरू हुआ था। आरोपियों ने राजेश मंगल को झांसा दिया कि उनकी शंकरपुर स्थित जमीन के बदले उन्हें सिटी सेंटर जैसे प्राइम लोकेशन पर प्लॉट दिया जाएगा। भरोसे में लेकर आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया और सिटी सेंटर के भूखंड क्रमांक 165-ए को लेकर जाल बुना।

Gwalior राजेंद्र गृह निर्माण समिति और फर्जी लीज डीड का इस्तेमाल

जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने राजेंद्र गृह निर्माण सहकारी समिति से जुड़े दस्तावेजों में हेरफेर किया। वर्ष 2008-09 के दौरान फर्जी नामांतरण, लीज डीड और विक्रय पत्र (Sale Deed) तैयार किए गए। इन कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन पहले प्रमोद अग्रवाल और फिर अन्य आरोपियों के नाम दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने मिलकर न केवल उनकी पुश्तैनी संपत्ति हड़पी, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में भी फर्जीवाड़ा कर रजिस्ट्री प्रक्रिया को अंजाम दिया।

Gwalior कोर्ट के आदेश पर FIR, इन धाराओं में फँसे रसूखदार

मामले की गंभीरता और शुरुआती सबूतों को देखते हुए न्यायालय ने पुलिस को केस दर्ज करने के निर्देश दिए। कोतवाली पुलिस ने अतुल अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, अनिल गुप्ता, राजीव गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता और राहुल अग्रवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस की जांच अब नामांतरण रिकॉर्ड, रजिस्ट्री कार्यालय के दस्तावेजों और सहकारी समिति की फाइलों पर टिकी है। मामले की जांच अधिकारी एसआइ मोहिनी वर्मा को नियुक्त किया गया है। पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। यह मामला शहर के प्रॉपर्टी बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं।

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