रिपोर्टर: अजीत कुमार ठाकुर
Supaul : बिहार के सुपौल में स्थायी लोक अदालत ने ट्रैफिक चालान से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। लोक अदालत ने नगर थाना प्रभारी, सुपौल को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि चालान मामलों के समाधान के लिए आगामी 15 अक्टूबर 2026 को थाने से स्वयं थाना प्रभारी या किसी अधिकृत व सक्षम अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
लगातार तारीखों पर पुलिस प्रशासन की ओर से किसी प्रतिनिधि के उपस्थित न होने के कारण मामलों के समय पर निस्तारण में बाधा आ रही थी, जिसके बाद व्यवहार न्यायालय स्थित स्थायी लोक अदालत ने यह आदेश जारी किया है।
बार-बार सूचना के बाद भी गैरहाजिरी पर लोक अदालत ने जताई नाराजगी
Supaul स्थायी लोक अदालत, सुपौल द्वारा 3 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया कि ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पूर्व में तय की गई तिथियों पर थाना पुलिस की ओर से न तो कोई अधिकारी उपस्थित हुआ और न ही किसी सक्षम प्रतिनिधि को भेजा गया।
अदालत का मानना है कि पुलिस प्रशासन की इस अनुपस्थिति की वजह से छोटे-छोटे चालान मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी हो रही है, जिससे आम जनता और वाहन चालकों को बार-बार अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
पटना हाईकोर्ट के आदेश के तहत लोक अदालत में होना है चालान का निस्तारण
Supaul पत्र में उल्लेख किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय (पटना हाईकोर्ट) द्वारा जून 2026 में पारित आदेश (CWJC संख्या 20071) के आलोक में ही ट्रैफिक चालान के प्रकरणों का विधि-सम्मत निपटारा स्थायी लोक अदालत के माध्यम से किया जाना तय हुआ है।
अदालत ने कहा कि चालान से जुड़े तथ्यों की पुष्टि करने और प्रक्रिया को पूरी करने के लिए संबंधित थाना पुलिस की मौजूदगी बेहद जरूरी है। यदि सक्षम अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे, तो मामलों का तुरंत और न्यायसंगत समाधान निकाला जा सकेगा।
15 अक्टूबर को उपस्थिति से लंबित ट्रैफिक मामलों में राहत की उम्मीद
Supaul स्थायी लोक अदालत ने नगर थाना प्रभारी को हिदायत दी है कि वे हाईकोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें और 15 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।
अदालत के इस सख्त कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि सुपौल में लंबे समय से लंबित पड़े ट्रैफिक चालान मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। इससे आम वाहन चालकों को राहत मिलेगी और न्यायालय में मुकदमों का बोझ भी कम होगा।
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