रिपोर्टर: योगेन्द्र सिंह
Indian Railway New Rules 1 July : ट्रेन से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर है। भारतीय रेलवे 1 जुलाई 2026 से अपने कई नियमों में ऐतिहासिक बदलाव करने जा रहा है। केंद्र सरकार के ‘जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026’ के तहत रेलवे एक्ट 1989 में कई कड़े संशोधन किए गए हैं, जिन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य ट्रेनों में अनाधिकृत प्रवेश को रोकना और यात्रियों (विशेषकर महिलाओं) की सुरक्षा को पुख्ता करना है। नए नियमों के तहत बिना टिकट सफर करने से लेकर महिला कोच में घुसने पर जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है।
Indian Railway New Rules 1 July बिना टिकट और दूसरे के टिकट पर सफर करने वालों की अब खैर नहीं
टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल मुख्यालयों को नए नियमों के क्रियान्वयन के लिए सचेत कर दिया है।
- बिना टिकट यात्रा (धारा 137): यदि कोई यात्री बिना वैध टिकट के या पुरानी/इस्तेमाल की जा चुकी टिकट पर सफर करते पकड़ा जाता है, तो उससे तय किराया और अतिरिक्त शुल्क तो वसूला ही जाएगा, साथ ही न्यूनतम जुर्माना ₹250 से बढ़ाकर सीधे ₹500 कर दिया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में जेल और अदालती कार्रवाई होगी।
- दूसरे के टिकट पर सफर: यदि कोई यात्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जारी कंफर्म टिकट पर यात्रा करता पाया गया, तो उसका टिकट तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उसे न्यूनतम ₹500 का अतिरिक्त दंड भुगतना होगा।
Indian Railway New Rules 1 July महिला कोच में अनधिकृत एंट्री पर ₹2500 का भारी-भरकम जुर्माना
ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रेलवे ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब यदि कोई पुरुष यात्री महिलाओं के लिए आरक्षित बोगी (Ladies Coach), बर्थ या सीट पर बैठा हुआ पाया जाता है, तो उस पर ₹2,500 का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और टीटीई को यह अधिकार होगा कि वे ऐसे यात्रियों को तुरंत ट्रेन से नीचे उतार दें।
Indian Railway New Rules 1 July ट्रेन में भीख मांगने और अनाधिकृत वेंडिंग पर लगेगा ₹2000 का दांव
रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के भीतर यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए हॉकरों और भिखारियों पर भी नकेल कसी गई है:
- अवैध रूप से सामान बेचना और भीख मांगना: रेलवे परिसर या कोच के भीतर बिना अनुमति के सामान बेचने वाले वेंडर्स और भीख मांगने वालों पर ₹2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
- बार-बार नियम तोड़ने पर जेल: यदि कोई व्यक्ति बार-बार इस कृत्य को दोहराते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 1 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा, ट्रेन में नशा करने, बदसलूकी या उपद्रव करने पर भी दंडात्मक कार्रवाई और भारी जुर्माना तय किया गया है।

