Vande Mataram Supreme Court HearingVande Mataram Supreme Court Hearing
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Vande Mataram Supreme Court Hearing:राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के सभी छह अंतरों को गाना अनिवार्य बनाए जाने के नए सरकारी निर्देश को चुनौती देने वाली एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

संगीतकार टीएम कृष्णा ने याचिका दायर कर दी है चुनौती

Vande Mataram Supreme Court Hearing:यह जनहित याचिका प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार टीएम कृष्णा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है। याचिका में केंद्र सरकार के उस सर्कुलर और हालिया संशोधन को चुनौती दी गई है, जिसके जरिए वंदे मातरम् के सभी छह अंतरे गाना जरूरी करने के साथ इसे राष्ट्रगान के समकक्ष कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

याचिकाकर्ता का तर्क- धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने पर पड़ सकता है प्रभाव

Vande Mataram Supreme Court Hearing:याचिका में मुख्य रूप से यह आपत्ति जताई गई है कि वंदे मातरम् के कुछ हिस्सों में विशिष्ट देवी-देवताओं की वंदना का उल्लेख है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं का कहना है कि बिना जन-सहमति के इसे नागरिकों पर थोपना और नहीं गाने की स्थिति में दंड का प्रावधान करना देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के खिलाफ है।

सॉलिसिटर जनरल ने नोटिस न जारी करने का किया था आग्रह

Vande Mataram Supreme Court Hearing:सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से इस मामले में औपचारिक नोटिस जारी न करने का अनुरोध करते हुए इसे सनसनी फैलाने का प्रयास बताया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सेक्युलरिज्म (धर्मनिरपेक्षता) की परिभाषा इतनी संकीर्ण नहीं हो सकती और यह तय करना सरकार का अधिकार है कि इसके कितने पद गाए जाएं।

कोर्ट ने सजा के प्रावधान की वैधता पर जताई चिंता

Vande Mataram Supreme Court Hearing:मामلا की सुनवाई कर रही न्यायपीठ की अध्यक्षता कर रही जस्टिस जॉयमाला बागची ने इस बात पर जोर दिया कि गीत न गाने पर किसी भी तरह की कानूनी या आपराधिक सजा तय करने के प्रावधान की कानूनी समीक्षा होना बेहद जरूरी है। अदालत ने माना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दंड के प्रावधानों के बीच संतुलन की जाँच की जानी चाहिए।

केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर पक्ष रखने का निर्देश

Vande Mataram Supreme Court Hearing:सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्षों को सुनने के बाद केंद्र सरकार को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही, अदालत ने सरकार को दो हफ्तों का समय देते हुए स्पष्ट जवाब देने का आदेश दिया है, और इस मामले की अगली कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।

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