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रिपोर्टर: ईशु कुमार

Bengaluru : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से खेल जगत को झकझोर देने वाली एक बेहद घिनौनी घटना सामने आई है। यहाँ कस्तूरबा रोड स्थित एक प्रतिष्ठित स्टेडियम परिसर के निजी क्लब में ट्रेनिंग ले रही 17 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर की महिला बॉक्सर का उसके ही 50 वर्षीय कोच द्वारा पिछले 4 महीनों से यौन उत्पीड़न किए जाने का मामला उजागर हुआ है। पीड़िता की माँ की लिखित शिकायत के आधार पर बेंगलुरु की संपंगीरामनगर पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी कोच के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Bengaluru चेन्नई में टूर्नामेंट के दौरान पार की हदें, विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी

पीड़िता पिछले 10 वर्षों से इसी बॉक्सिंग क्लब में कड़ा अभ्यास कर रही थी और पिछले 5-6 महीनों से कोच का व्यवहार उसके प्रति काफी संदिग्ध और प्रताड़ित करने वाला हो गया था। शिकायत के मुताबिक, हाल ही में 17 मई को जब पीड़िता एक मुक्केबाजी प्रतियोगिता के सिलसिले में चेन्नई गई हुई थी, तब आरोपी कोच ने उसे अपने निजी कमरे में बुलाया और उसकी मर्जी के खिलाफ उसे गलत तरीके से छुआ (Bad Touch)। इससे पहले बेंगलुरु के स्टेडियम में भी कोच ऐसी हरकतें कर चुका था। डरी-सहमी नाबालिग ने जब इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने तथा करियर तबाह करने की धमकी दी, जिसके डर से पीड़िता ने कुछ समय तक यह बात छुपाए रखी।

Bengaluru क्लब की आंतरिक समिति से लेकर पुलिस स्टेशन तक पहुंची शिकायत

असहनीय मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर आखिरकार पीड़िता ने अपने परिवार को इस जुल्म की दास्तां सुनाई। पुलिस में औपचारिक एफआईआर (FIR) दर्ज कराने से पहले, पीड़िता के परिवार ने कस्तूरबा रोड स्थित बॉक्सिंग क्लब की आंतरिक शिकायत समिति (Internal Committee) के समक्ष भी कोच के इस कदाचार के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। बेटी के सुरक्षित भविष्य और न्याय के लिए माँ ने बिना देर किए पुलिस प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की गुहार लगाई।

Bengaluru पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संगीन धाराओं में केस दर्ज, जांच शुरू

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए संपंगीरामनगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी 50 वर्षीय बॉक्सिंग कोच के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act, 2012) की धारा 8 और 12 के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS, 2023) की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत आपराधिक मामला पंजीकृत किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहनता से तफ्तीश की जा रही है और आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

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