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रिपोर्टर: गनेश सिंह

Delhi : नया महीना शुरू होते ही आम जनता और कारोबारियों से जुड़े कई वित्तीय व प्रशासनिक नियमों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 1 नवंबर 2026 से रसोई गैस की कीमतों से लेकर डिजिटल पेमेंट और टोल पास से जुड़े कई नियम प्रभावी होने जा रहे हैं। जहां कुछ फैसलों से राहत मिलेगी, वहीं समय पर औपचारिकताएं पूरी न करने पर जुर्माना भी लग सकता है।

LPG और ATF की कीमतों में समीक्षा, पेंशनर्स के लिए ‘जीवन प्रमाण पत्र’ अनिवार्य

Delhi तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी (LPG) और विमान ईंधन (ATF) के दामों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों की दरों में संशोधन संभव है। दूसरी तरफ, पेंशनभोगियों के लिए 1 नवंबर से डिजिटल या भौतिक रूप से ‘लाइफ सर्टिफिकेट’ (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसे 30 नवंबर तक पूरा करना अनिवार्य होगा।

टैक्स ऑडिट की नई डेडलाइन, GST रिफंड में मिलेगी बड़ी राहत

Delhi टैक्स ऑडिट कराने वाले करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 का ITR भरने के लिए 21 नवंबर तक की मोहलत मिली है। वहीं जीएसटी काउंसिल के नए फैसलों के तहत 1 नवंबर से पात्र मामलों में स्वचालित (ऑटोमेटेड) जीएसटी रिफंड की सुविधा शुरू हो सकती है। इसके अलावा 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे व्यवसायियों को वार्षिक रिटर्न और तिमाही टैक्स भुगतान की सुविधा दी जा सकती है।

NHAI का 1500 रुपये में एनुअल पास, कॉलिंग नियम और राज्यों के नए निर्देश

Delhi टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों को अब केवल 1,500 रुपये से 3,000 रुपये में सालभर का स्थानीय टोल पास की सुविधा दी जा रही है। मोबाइल उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए दूरसंचार विभाग सीएनएपी (CNAP) लागू कर रहा है, जिससे अनजान कॉलर का असली नाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। वहीं तमिलनाडु में 1,000 रुपये से अधिक की शराब पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य होगा और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नए लिंक पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

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