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रिपोर्टर: रविन्‍द्र सिंह

Bijapur : छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां भोपालपट्टनम स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में एक शिक्षक पर 14 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी धाराओं में केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घटना की गंभीरता को देखते हुए सख्त जांच के आदेश जारी किए हैं।

आरोपी शिक्षक पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

Bijapur बीजापुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) अमन कुमार झा के मुताबिक, 40 वर्षीय आरोपी शिक्षक पिछले साल अक्टूबर से ही छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार और उत्पीड़न कर रहा था। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम, 2012 की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा, कक्षा 9वीं से 11वीं की अन्य छात्राओं ने भी आरोपी शिक्षक पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं, जिनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

स्कूल प्रशासन की भूमिका की भी होगी जांच

Bijapur छात्राओं के अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि इस मामले की जानकारी पूर्व में ही विद्यालय के प्राचार्य (प्रिंसिपल) को दे दी गई थी। पुलिस अब इस बिंदु की भी जांच कर रही है कि शिकायत मिलने के बाद प्रिंसिपल ने कोई ठोस कदम उठाया था या मामले को दबाने का प्रयास किया था। यदि प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी जवाबदेही तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश और सुरक्षा प्रोटोकॉल समीक्षा के आदेश

Bijapur घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीजापुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य के सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कड़े आदेश जारी किए हैं:

  • नियमित निरीक्षण: सभी बालिका छात्रावासों, आश्रमों और आवासीय विद्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए।
  • त्वरित कार्रवाई: छात्राओं से संबंधित शिकायतों पर पुलिस और प्रशासन आपसी समन्वय के साथ तत्काल कदम उठाएं।
  • काउंसलिंग एवं सुरक्षा: प्रभावित छात्राओं को आवश्यक परामर्श (काउंसलिंग) और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आवासीय विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और गरिमा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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