Fatehpur Dowry Death Karwa Chauth:उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक मार्मिक और कड़ा न्यायिक फैसला सामने आया है। शादी के महज तीन महीने के भीतर दहेज की लालसा में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में इस बात का विशेष उल्लेख किया कि मृतका को अपने जीवन का पहला करवा चौथ तक मनाने का अवसर नहीं मिला, जो इस अपराध की क्रूरता को दर्शाता है।
सात लाख रुपये की अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ना
Fatehpur Dowry Death Karwa Chauth:यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के हथगाम और गाजीपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, चकसाहब फिरोजपुर निवासी फूलकली ने अपनी पुत्री मधु देवी का विवाह 9 मई 2022 को गदरियापुर निवासी रितेश कुमार के साथ किया था।
शादी के कुछ ही समय पश्चात ससुराल पक्ष के लोगों की भूख शांत नहीं हुई और उन्होंने अतिरिक्त दहेज के रूप में सात लाख रुपये की नकदी की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता मधु देवी को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा।
फांसी के फंदे पर लटकाकर ली गई जान
Fatehpur Dowry Death Karwa Chauth:विवाह के केवल तीन महीने बाद ही, यानी 28 जुलाई 2022 को क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं। पति रितेश कुमार समेत अन्य ससुराल वालों ने मधु देवी के साथ मारपीट की और इसके बाद उसे संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया।
इस घटना के बाद मृतका की मां फूलकली की शिकायत पर पति रितेश, सास गुड़िया, ससुर गंगाचरण, देवर राहुल और ननद अशिखा व कोमल के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की विवेचना के बाद मुख्य आरोपी पति रितेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।
फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और सजा
Fatehpur Dowry Death Karwa Chauth:मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 के न्यायाधीश अजय सिंह की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने जोरदार पैरवी करते हुए दलील दी कि हिंदू संस्कृति में हर सुहागिन के लिए उसका पहला करवा चौथ बेहद खास होता है, जिसकी वह लंबी उम्र के लिए कामना करती है। जिस पत्नी ने पति की दीर्घायु का सपना देखा था, उसी को दहेज के लोभियों ने मौत के मुंह में धकेल दिया।
अदालत ने अपराध की गंभीरता, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पति रितेश कुमार को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 12 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। वहीं, मामले में शामिल अन्य नामजद आरोपियों (सास, ससुर, देवर और ननद) की पत्रावली को हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के चलते फिलहाल अलग कर दिया गया है।
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