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रिपोर्टर: अजीत कुमार ठाकुर

Supaul : जिले में लंबे समय से लंबित यातायात नियमों के उल्लंघन और परिवहन विभाग से संबंधित मामलों के त्वरित समाधान के लिए आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष अदालत के माध्यम से जिले में चिह्नित 10,416 लंबित ई-चालान और 6,184 परिवहन मामलों की सुनवाई की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) और जिला परिवहन विभाग की संयुक्त पहल से आम जनता को राहत देने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं।

90 दिन पुराने चालानों पर 50 फीसदी तक छूट की व्यवस्था

Supaul बिहार सरकार की ‘एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026’ के तहत वाहन चालकों को एक विशेष अवसर प्रदान किया गया है। नियमानुसार, 90 दिनों से अधिक पुराने लंबित चालानों पर शमन राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने से बचाना और उन्हें राहत पहुँचाना है। वाहन स्वामी अपनी पात्रता की जाँच कर इस सुविधा का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

टाउन हॉल परिसर में मिलेंगी एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएँ

Supaul 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित टाउन हॉल में लोक अदालत की विशेष पीठों का गठन किया जाएगा। यहाँ चालानों के सत्यापन, कागजातों की जाँच, परामर्श और जुर्माने के भुगतान जैसी सभी प्रक्रियाएँ एक ही स्थान पर पूरी की जाएँगी। इसके अलावा, लोक अदालत वाले दिन भीड़भाड़ से बचने के लिए 7 सितंबर से ही जिला परिवहन कार्यालय में पूर्व-पंजीकरण (Pre-Registration) की सुविधा शुरू कर दी गई है, ताकि नागरिक पहले से अपनी प्रक्रिया शुरू कर सकें।

प्राधिकार और प्रशासन ने की नागरिकों से सहयोग की अपील

Supaul प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर आयोजित समन्वय बैठक में डीएलएसए सचिव अमित गौरव एवं एसीजेएम मो. अफजल आलम ने पुलिस व परिवहन अधिकारियों को आपसी तालमेल से काम करने के निर्देश दिए। प्राधिकार ने जिले के सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से टाउन हॉल पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने पुराने मामलों को समाप्त कराएं।

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