रिपोर्टर: संजीव कुमार शर्मा
Bhagalpur : बिहार के भागलपुर शहर में बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा के सख्त दिशा-निर्देशों के बाद निगम की एक विशेष टीम ने शहर के वार्ड संख्या 38 में औचक निरीक्षण और जांच अभियान चलाया। इस अभियान के तहत दुकानों के दस्तावेजों और ट्रेड लाइसेंसों की गहन जांच की गई, जिसमें कई बड़े और छोटे व्यापारी बिना आवश्यक लाइसेंस के कारोबार करते पाए गए।
नगर निगम प्रशासन ने इन सभी डिफॉल्टर व्यवसायियों को चिन्हित कर उनकी एक सूची तैयार कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले इन दुकानदारों को जल्द ही कानूनी नोटिस थमाया जाएगा और यदि फिर भी सुधार नहीं हुआ, तो उनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाएगी।
Bhagalpur व्यवसायियों को अंतिम चेतावनी, लाइसेंस बनवाना अनिवार्य
नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सीमा क्षेत्र के भीतर व्यापार करने वाले हर छोटे-बड़े उद्यमी और दुकानदार के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है। विभाग ने व्यवसायियों को आगाह करते हुए कहा है कि यह उन्हें दिया जा रहा अंतिम अवसर है। निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि दुकानदारों ने अपना पंजीकरण और लाइसेंस प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो निगम प्रशासन बिना किसी रियायत के उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का चक्र चलाएगा।
Bhagalpur जांच के साथ-साथ चला ‘अतिक्रमण हटाओ’ अभियान
जांच टीम की इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम ने क्षेत्र में समानांतर रूप से अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान चलाया। शहर की सड़कों और फुटपाथों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को क्रेन और निगम कर्मियों की मदद से हटाया गया। इस दौरान कई दुकानदारों का सामान जब्त भी किया गया।
Bhagalpur दोबारा कब्जा करने पर मिलेगी सख्त सजा
निगम के अधिकारियों ने कार्रवाई के बाद सभी दुकानदारों और ठेला-खोमचा लगाने वालों को सख्त लहजे में हिदायत दी है कि वे दोबारा सड़क या फुटपाथ को बाधित न करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई दोबारा अतिक्रमण करते हुए पाया गया, तो न केवल उसका सामान पूरी तरह जब्त कर लिया जाएगा, बल्कि उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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