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रिपोर्टर: ईशु कुमार

Assam Assembly : असम में कानून-व्यवस्था और सामाजिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। बुधवार को असम विधानसभा ने भारी गतिरोध और विपक्षी दलों के पुरजोर विरोध के बीच ‘समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2026’ को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस कानून के लागू होने के साथ ही असम अब उत्तराखंड और गुजरात के बाद देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है, जिसने अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी दी है।

Assam Assembly सदन में विपक्ष का वॉकआउट और नारेबाजी

विधानसभा में सोमवार को पेश किए गए इस मसौदे पर बुधवार को दिनभर तीखी बहस हुई। विपक्षी विधायकों ने इस विधेयक को एक ‘सेलेक्ट कमेटी’ (प्रवर समिति) के पास भेजने और इस पर अधिक विचार-विमर्श करने की मांग की थी। विपक्षी दलों का तर्क था कि यह कानून समाज के एक खास वर्ग के व्यक्तिगत अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद नाराज विपक्षी सदस्य सदन के बीचों-बीच (वेल में) आकर नारेबाजी करने लगे। सत्ता पक्ष द्वारा ‘भारत माता की जय’ के नारों के बीच इस विधेयक को पास घोषित कर दिया गया।

Assam Assembly सख्त कानूनी प्रावधान: जेल और जुर्माना

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में लाए गए इस यूसीसी बिल का मुख्य उद्देश्य विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार और लिव-इन जैसे व्यक्तिगत मामलों को एक समान कानूनी दायरे में लाना है। नए प्रावधानों के तहत:

  • बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध: राज्य में अब कोई भी व्यक्ति पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकेगा। इसका उल्लंघन करने पर 7 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है।
  • लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण: बिना शादी के एक साथ रहने वाले (लिव-इन) जोड़ों के लिए अब सरकारी तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर 3 महीने की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।

Assam Assembly जनजातीय समुदायों को बड़ी राहत

असम सरकार ने राज्य की अनूठी सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए इस कानून में एक विशेष छूट दी है। इस विधेयक के प्रावधान असम में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों पर लागू नहीं होंगे, जिससे उनकी पारंपरिक प्रथाएं और अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।

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