Election Commission Form 6 Annexure DElection Commission Form 6 Annexure D
Spread the love

Election Commission Form 6 Annexure D:देश में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग (EC) ने फॉर्म-6 को लेकर एक अहम फैसला लिया है। जिन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरा हो चुका है, वहां से चुनाव आयोग ने ऑनलाइन वोटर एनरोलमेंट फॉर्म-6 के साथ मांगे जाने वाले अतिरिक्त घोषणापत्र (Annexure-D) को हटा दिया है।

पोर्टल से हटाया गया अतिरिक्त घोषणापत्र

Election Commission Form 6 Annexure D:चुनाव आयोग द्वारा लिए गए इस नए निर्णय के तहत, जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां ईसिनेट (ECINET) ऐप और पोर्टल के साथ-साथ मुख्य चुनाव अधिकारी के पोर्टल्स से भी इस अतिरिक्त घोषणा को हटा दिया गया है।

अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने वाले नए आवेदकों को केवल ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ के तहत निर्धारित कानूनी फॉर्म-6 ही भरना होगा। हालांकि, यह घोषणापत्र अभी भी उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ईसिनेट पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा जहां एसआईआर की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।

क्या था पूरा विवाद?

Election Commission Form 6 Annexure D:यह पूरा मामला तब चर्चा में आया जब फॉर्म-6 में जोड़े गए अतिरिक्त बदलावों और घोषणापत्र को लेकर चुनाव आयोग के भीतर ही असहमति की खबरें सामने आईं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चुनाव आयुक्तों ने नियमों में संशोधन किए बिना फॉर्म में किए गए बदलावों पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद, 26 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार और चुनाव आयुक्तों की उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि फॉर्म-6 के साथ जुड़ा यह घोषणापत्र केवल एसआईआर अवधि के लिए था।

आयोग ने स्पष्ट किया कि गैर-एसआईआर अवधि के दौरान नियमों के अनुसार ही निर्धारित फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद इसे संबंधित पोर्टल्स से हटाने का निर्देश जारी किया गया।

read this:-जामताड़ा में दिल दहला देने वाला हादसा: तालाब में डूबने से तीन मासूमों की दर्दनाक मौत, गांव में छाया मातम