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रिपोर्टर: अभय पमार

Bhopal : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बहुचर्चित पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने मामले में मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ सीबीआई विशेष अदालत में 636 पन्नों का आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया है। जांच एजेंसी ने दोनों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं और दहेज निषेध अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं।

Bhopal दहेज प्रताड़ना और हत्या से जुड़ी BNS की धाराओं में दर्ज हुए आरोप

सीबीआई द्वारा दायर की गई चार्जशीट में आरोपी पति समर्थ सिंह (वकील) और सास गिरिबाला सिंह (पूर्व जिला जज) पर BNS की धारा 80(2) [दहेज मृत्यु], 85, 108, 3(5) सहित दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत आरोप तय किए गए हैं। ट्विशा के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही दोनों आरोपी उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे और लगातार दहेज की मांग कर रहे थे।

Bhopal ससुराल में संदिग्ध अवस्था में मिला था शव, हाईकोर्ट के आदेश पर CBI को सौंपी गई जांच

ट्विशा शर्मा ने दिसंबर 2025 में समर्थ सिंह से विवाह किया था। शादी के महज कुछ महीनों बाद, 12 मई 2026 को वह भोपाल स्थित अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई पाई गई थीं। आरोपी समर्थ उसे एम्स (AIIMS) भोपाल ले गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस की शुरुआती जांच में लापरवाही और परिजनों की मांग के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर दूसरा पोस्टमार्टम कराया गया तथा 25 मई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई।

जून से भोपाल जेल में बंद हैं दोनों आरोपी, हाईकोर्ट में जमानत याचिका लंबित

सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभालते ही ठोस साक्ष्यों के आधार पर पति समर्थ और सास गिरिबाला को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों आरोपी 2 जून से भोपाल सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। अदालत ने सीबीआई को आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए सोमवार तक का समय दिया था। इस बीच, पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर अगले सप्ताह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है।

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