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रिपोर्टर: योगेन्‍द्र सिंह

New Delhi : केंद्र सरकार ने देश में ईंधन (डीजल और पेट्रोल) की बिक्री और आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त गाइडलाइन जारी की है। सरकार के इस नए आदेश के बाद अब औद्योगिक (Industrial), व्यावसायिक (Commercial) और संस्थागत (Institutional) ग्राहक आम पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं खरीद सकेंगे। सरकार ने इसके लिए कुछ कड़े नियम और सीमाएं तय की हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।

New Delhi थोक उपभोक्ताओं पर लगी पाबंदी, ‘बल्क सेल प्वाइंट’ से ही मिलेगा तेल

सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर के बड़े ग्राहकों को अब रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने की अनुमति नहीं होगी। यह पाबंदी शुरुआती तौर पर 90 दिनों (3 महीने) के लिए लगाई गई है। इस समयावधि के दौरान इन सभी बड़े और संस्थागत उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत का तेल केवल अधिकृत ‘बल्क सेल प्वाइंट्स’ (थोक बिक्री केंद्रों) से ही उठाना होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य रिटेल पेट्रोल पंपों पर होने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करना और आम जनता के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

New Delhi एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल की सीमा तय

नए नियमों के तहत आम उपभोक्ताओं और कुछ विशेष श्रेणियों के लिए ईंधन की खरीद सीमा (Limit) भी तय कर दी गई है। अब कोई भी रिटेल खरीदार एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही खरीद सकेगा। इस सीमा को तय करने के पीछे सरकार की मंशा ईंधन की जमाखोरी (Black Marketing) को रोकना और देश भर के पेट्रोल पंपों पर सप्लाई चेन के संतुलन को बनाए रखना है, ताकि किसी भी इलाके में अचानक तेल की किल्लत पैदा न हो।

New Delhi आम जनता और खुदरा उपभोक्ताओं पर क्या होगा इसका असर?

राहत की बात यह है कि सरकार के इस नए फैसले का आम गाड़ी मालिकों, बाइक सवारों और आम नागरिकों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। रिटेल पेट्रोल पंपों से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल खरीदारों के हटने से आम उपभोक्ताओं को अब पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। विश्लेषकों का मानना है कि इस व्यवस्था से खुदरा बाजारों में पेट्रोल-डीजल की किल्लत पूरी तरह खत्म होगी और पारदर्शी वितरण प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।

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