Report by: Ravindra Singh
Durg : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पशुधन पर एक बड़ा संकट गहरा गया है। धमधा विकासखंड के ग्राम मुड़पार में अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) के घातक प्रकोप के चलते 300 से अधिक सुअरों की जान जा चुकी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कड़े कदम उठाए हैं और मुड़पार के आसपास के 21 गांवों व 5 वार्डों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है।
Durg संक्रमण का घेरा: 10 किमी का दायरा प्रशासन की निगरानी में
प्रशासन ने बीमारी को रोकने के लिए ‘रेडियल’ सुरक्षा घेरा तैयार किया है। मुख्य प्रभावित स्थल (मुड़पार) से 1 किलोमीटर के दायरे को ‘इन्फेक्टेड जोन’ और अगले 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ‘सर्विलांस जोन’ (निगरानी क्षेत्र) घोषित किया गया है। यह आदेश आगामी 6 महीनों या अगले आधिकारिक निर्देश तक प्रभावी रहेगा। दुर्ग जिले में यह अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा मामला है, जहाँ इतनी अधिक संख्या में सुअर इस जानलेवा वायरस का शिकार हुए हैं।
Durg वैज्ञानिक जाँच और सर्विलांस जोन के दायरे में आए गाँव
वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों की एक विशेष टीम को सर्वे और जाँच का जिम्मा सौंपा गया है। सर्विलांस जोन में जामुल, जामूल, बोरसी, नंदौरी, सेमरिया, कंडरका, मुरमुदा और नारधा सहित कुल 21 गाँव और वार्ड संख्या 1 से 5 को शामिल किया गया है। संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रशासन ने अब तक कई गंभीर रूप से संक्रमित सुअरों को ‘यूथेनेसिया’ (दया मृत्यु) के तहत जहरीला इंजेक्शन देकर नष्ट कर दिया है।
Durg कड़े प्रतिबंध: सुअर बाजारों और उत्पादों की बिक्री पर रोक
इन्फेक्टेड जोन में सुअरों की आवाजाही, मांस की बिक्री और उनसे जुड़े उत्पादों के परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। निगरानी क्षेत्र में सुअर बाजार, दुकानें और किसी भी प्रकार की डोर-टू-डोर डिलीवरी सेवाओं को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सुअर पालकों को सरकारी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।
Durg कानूनी चेतावनी: उल्लंघन करने वालों पर होगी जेल
कलेक्टर ने जनता से अपील की है कि वे इस बीमारी के संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है या अफवाह फैलाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पशु रोग नियंत्रण अधिनियम 2009 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन और निगरानी का कार्य कर रही हैं।
Also Read This: Vidisha: नशे के साम्राज्य पर सर्जिकल स्ट्राइक, 1.21 करोड़ के माल और मर्सिडीज के साथ 13 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर ढेर

