रिपोर्टर: रविन्द्र सिंह
Gwalior : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने जिले की टूटी-फूटी सड़कों और निर्माण कार्यों में पाई गई गंभीर गड़बड़ियों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के ग्वालियर जोन के मुख्य अभियंता (CE) वीके आरख को उनके पद से जुड़े कामकाज करने से रोक दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक यह जनहित याचिका लंबित रहेगी, तब तक आरख इस क्षेत्र में कोई आधिकारिक कार्य नहीं संभालेंगे। साथ ही, सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि वह वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे।

जांच में फेल हुए सड़क निर्माण के सभी नमूने
Gwalior शहर की बदहाल सड़कों और उनमें हुए कथित भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच के लिए हाईकोर्ट द्वारा एक तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने अक्टूबर माह में अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि सड़क के गुणवत्ता परीक्षण के लिए लिए गए सभी नमूने (सैंपल) फेल हो गए हैं। इससे पहले की सुनवाई में भी अदालत ने मुख्य अभियंता को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की थी, और अब शुक्रवार को उन पर औपचारिक रोक लगा दी गई।


तकनीकी टीम को नोटिस देना पड़ा भारी, कोर्ट ने किया रद्द
Gwalior जांच आयोग की सहायता के लिए एक तकनीकी टीम बनाई गई थी, जिसमें कार्यपालन अभियंता राकेश कुमार उपाध्याय भी शामिल थे। टीम की रिपोर्ट आने के बाद मुख्य अभियंता वीके आरख ने 28 अक्टूबर को श्री उपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। हाईकोर्ट ने इस कदम को न्यायिक प्रक्रिया में दखल और तकनीकी सदस्यों पर दबाव बनाने का प्रयास माना। अदालत ने इस नोटिस को पूरी तरह खारिज करते हुए कड़ी नाराजगी जताई कि मामले से जुड़े मूल रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखने के बजाय एक उप-अभियंता के निजी आवास पर रखे गए थे।
सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश, 26 नवंबर को अगली सुनवाई
Gwalior अदालत ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि यदि भविष्य में किसी भी अधिकारी द्वारा जांच टीम के सदस्यों को डराने या धमकाने का प्रयास किया गया, तो इसे अदालत के काम में सीधा हस्तक्षेप मानकर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद राज्य सरकार को ग्वालियर जोन के कामकाज के सुचारू संचालन के लिए तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई अब आगामी 26 नवंबर को अन्य संबंधित प्रकरणों के साथ होगी।

