रिपोर्टर: गनेश सिंह
Noida : उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 10 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है और आगामी 20 अक्टूबर तक पूरे जिले में सख्ती से लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के अनधिकृत आयोजनों, प्रदर्शनों और भीड़ जुटाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी, ताकि आगामी त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे।
विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला
Noida पुलिस प्रशासन द्वारा यह कदम कई महत्वपूर्ण आयोजनों और राजनीतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। हाल ही में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) और विभिन्न किसान संगठनों व युवा समूहों द्वारा दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। इसके अलावा, इस समयावधि में नवरात्रि, दशहरा और महानवमी जैसे प्रमुख त्योहारों के साथ-साथ कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी हैं। प्रशासन का मानना है कि ऐसे संवेदनशील समय में असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिसके चलते सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल और बीएसएफ (BSF) को भी तैनात किया गया है।
इन गतिविधियों पर रहेगी पूर्ण रूप से पाबंदी
Noida जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार, जिले में कई तरह की गतिविधियों पर कड़ी रोक लगा दी गई है:
- भीड़ और जुलूस पर रोक: पुलिस कमिश्नर या संबंधित अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।
- ड्रोन और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध: सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके अलावा, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी।
- हथियार और अप्रिय गतिविधियां: सार्वजनिक रूप से हथियार ले जाने, प्रदर्शन करने, हर्ष फायरिंग करने, अफवाहें फैलाने या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री साझा करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा केंद्रों और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए विशेष नियम
Noida त्योहारों और परीक्षाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने कुछ विशेष दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भीड़ जुटाने, लाउडस्पीकर के प्रयोग और फोटोकॉपी की दुकानों को संचालित करने पर प्रतिबंध रहेगा ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें। इसके अतिरिक्त, जबरन बाजार बंद कराने, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा डालने और चीनी मांझे के इस्तेमाल या बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।
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