सासाराम: परिवहन विभाग की ओर से 12 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। हालांकि, लोगों की सुविधा और संभावित भीड़ को देखते हुए इसकी प्रक्रिया आज से ही शुरू कर दी गई है। वाहन मालिक अभी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है।
जिला परिवहन पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि 12 सितंबर को परिवहन विभाग की ओर से विधिवत लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें निर्धारित नियमों के तहत विभिन्न मामलों में जुर्माने की राशि पर 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिल सकेगा।
उन्होंने बताया कि परमिट, रोड टैक्स और ओवरलोडिंग से जुड़े मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में छूट के साथ समन की राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी। लंबे समय से जुर्माने की राशि जमा नहीं करने वाले वाहन मालिक इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
भीड़ से बचने के लिए पहले से शुरू हुई प्रक्रिया
परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, 12 सितंबर को लोक अदालत के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसी को देखते हुए रजिस्ट्रेशन और मामलों के निपटारे की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है, ताकि लोगों को अंतिम दिन ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े।
लोक अदालत के शुरुआती दिन ही पांच से अधिक वाहन मालिकों ने इसका लाभ उठाया। विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे पात्र मामलों में निर्धारित छूट का लाभ लेने के लिए समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें।
