Delhi Section 163 RestrictionsDelhi Section 163 Restrictions
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Delhi Section 163 Restrictions:नई दिल्ली: दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू करने की जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने, हिंसा से दूर रहने और प्रदर्शन के दौरान कानून का पालन करने की अपील की है।

प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की तैनाती की गई है। साथ ही, यातायात और सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी निगरानी रखी जा रही है।

दिल्ली पुलिस ने जारी किया नागरिकों के नाम खुला पत्र

Delhi Section 163 Restrictions:प्रदर्शन से एक दिन पहले शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने नागरिकों के नाम एक खुला पत्र साझा किया। इस संदेश के जरिए पुलिस ने लोगों से अपील की कि विरोध प्रदर्शन के दौरान संयम बरतें और किसी भी तरह की हिंसा से बचें।

पुलिस ने अपने संदेश में इस बात पर जोर दिया कि वर्दी पहनने वाले पुलिसकर्मी भी आम नागरिकों की तरह परिवार और भावनाओं से जुड़े इंसान हैं। संदेश का उद्देश्य पुलिसकर्मियों के मानवीय पक्ष को सामने लाने और प्रदर्शनकारियों से मर्यादित व्यवहार की अपील करना था।

दिल्ली पुलिस ने लोगों से कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध जताना संभव है, लेकिन इसके दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है।

पहले के प्रदर्शनों में पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार की घटनाएं

Delhi Section 163 Restrictions:पुलिस की अपील ऐसे समय आई है, जब पिछले कुछ प्रदर्शनों के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ कथित मारपीट, वर्दी फाड़ने और उनके घायल होने की घटनाएं सामने आने की बात कही गई थी।

इसी पृष्ठभूमि में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं होने का आग्रह किया है। अधिकारियों का जोर है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए नागरिकों का सहयोग आवश्यक है।

नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू, जानें क्या हैं प्रतिबंध

Delhi Section 163 Restrictions:10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 लागू किए जाने की जानकारी दी गई है। इस प्रावधान के तहत प्रशासन तत्काल रोकथाम के लिए आवश्यक आदेश जारी कर सकता है।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, संबंधित क्षेत्र में पूर्व अनुमति के बिना पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना देने और नारेबाजी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने से पहले लागू प्रतिबंधों और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों की जानकारी प्राप्त कर लें।

मेट्रो, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर भी नजर

Delhi Section 163 Restrictions:प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन और यातायात व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा कारणों से कुछ मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रखने तथा जरूरत के अनुसार यातायात मार्गों में बदलाव किए जाने की जानकारी है।

इसके अतिरिक्त, कुछ इलाकों में 9 और 10 अक्टूबर को शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि, मेट्रो स्टेशनों, प्रभावित मार्गों और दुकानों से संबंधित प्रतिबंधों की सटीक जानकारी के लिए संबंधित विभागों की आधिकारिक सूचनाएं देखना जरूरी है।

प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस की जनता से खास अपील

Delhi Section 163 Restrictions:दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में हिंसा का सहारा न लें।

प्रशासन का ध्यान प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने और आम लोगों की आवाजाही को यथासंभव व्यवस्थित बनाए रखने पर है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले यातायात और मेट्रो से जुड़े ताजा अपडेट जांच लें।

10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन के निर्देशों पर सबकी नजर रहेगी।

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