Fatehpur School Bus Driver Murder:उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में करीब साढ़े तीन साल पुराने स्कूल बस चालक हत्याकांड में अदालत ने दो सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। किशनपुर थाना क्षेत्र के सिलमी गांव में हुई इस वारदात में रज्जन तिवारी की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई थी।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद रामलखन और शिवलखन को हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
पुरानी रंजिश में किया था हमला
Fatehpur School Bus Driver Murder:अभियोजन के अनुसार, 3 फरवरी 2023 की रात पुरानी दुश्मनी को लेकर दोनों भाइयों ने स्कूल बस चालक रज्जन तिवारी पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। आरोप है कि हमलावरों ने काफी देर तक रज्जन की पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर करीब 15 चोटों का उल्लेख किया गया था। सिर पर लगी गंभीर चोट को भी मौत के प्रमुख कारणों में बताया गया।
गवाहों और सबूतों से साबित हुआ आरोप
Fatehpur School Bus Driver Murder:घटना के बाद मृतक के भाई विमलेश कुमार की शिकायत पर पुलिस ने हत्या, मारपीट और धमकी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने रामलखन को वारदात के कुछ समय बाद गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, शिवलखन गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया था और करीब नौ दिन बाद पुलिस के हाथ लगा। जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत पहुंचा, जहां अभियोजन पक्ष ने गवाहों और अन्य साक्ष्यों के जरिए अपना पक्ष रखा।
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों भाइयों को हत्या का दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई।
अंतिम संस्कार को लेकर भी हुआ था विवाद
Fatehpur School Bus Driver Murder:रज्जन तिवारी का शव जब गांव पहुंचा तो परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। मृतक की पत्नी मीना देवी और मां गोमती देवी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ गई थीं।
परिजनों ने यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें पहले से किसी अनहोनी की आशंका थी और उन्होंने स्थानीय पुलिस चौकी में इसकी शिकायत की थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों के हस्तक्षेप और समझाने के बाद लगभग छह घंटे बाद अंतिम संस्कार कराया जा सका था।
आरोपी की मां का नाम जांच में हटाया गया
Fatehpur School Bus Driver Murder:मृतक के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई प्रारंभिक शिकायत में दोनों भाइयों की मां सरस्वती देवी का नाम भी शामिल किया गया था। हालांकि पुलिस जांच के दौरान उनका नाम मामले से हटा दिया गया।
अदालत ने मामले में नियमानुसार सरस्वती देवी को भी तलब किया है। फिलहाल मुख्य हत्या मामले में अदालत ने रामलखन और शिवलखन को दोषी ठहराते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा दी है।

