Supreme Court notice Election CommissionSupreme Court notice Election Commission
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प्रशांत भूषण के गंभीर आरोप और याचिका के मुख्य बिंदु

Supreme Court notice Election Commission:सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एसआईआर (SIR) को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा, रिकॉर्ड में कमी का हवाला देते हुए करीब 33 लाख लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और ज्यादातर मामलों में मतदाताओं को ‘शिफ्ट’ हुआ बताकर उनके नाम हटाए गए हैं।

चुनाव आयोग का पक्ष और कोर्ट की टिप्पणियां

Supreme Court notice Election Commission:चुनाव आयोग के वकील डी एस नायडू ने अदालत को बताया कि उन्हें याचिका की कॉपी समय पर नहीं मिली। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग से इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच करने को कहा और टिप्पणी की कि नोटिस ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वे कंप्यूटर से ऑटो-जनरेटेड हों। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने भी कहा कि आयोग को तार्किक अंतर (लॉजिकल गैप) को थोड़ा स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

मैनपावर और डेडलाइन को लेकर चुनाव आयोग का आश्वासन

Supreme Court notice Election Commission:अदालत के सवालों के जवाब में चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि पेंडेंसी को मैनेज करने के लिए मैनपावर बढ़ाई गई है और वर्तमान में दिल्ली में 14,000 BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) तथा 1,200 EROs तैनात किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया की डेडलाइन 29 अक्टूबर है और यदि काम पूरा नहीं हुआ तो समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। आयोग ने आश्वस्त किया कि यह चुनाव वाला राज्य नहीं है और एक भी वैध वोटर का नाम नहीं हटाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की अगली कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया

Supreme Court notice Election Commission:मामلا गरमाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को औपचारिक नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आयोग को यह भी निर्देश दिया है कि वह मतदाताओं द्वारा उठाई गई शिकायतों और आपत्तियों की गहराई से जांच करे, ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर कोई सवालिया निशान न रहे।

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