
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता के चल रहे धार्मिक संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 25 से 27 अप्रैल के बीच चलाए गए विशेष अभियान में कई जिलों में बड़ी संख्या में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। इन लोगों ने सीमावर्ती इलाकों की कीमती जमीनों पर लंबे समय से अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे अब सरकार मुक्त कराने के लिए अभियान चला रही है।
बहराइच में बड़े पैमाने पर हटाए गए कब्जे:
बहराइच जिले की नानपारा तहसील में भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के 0 से 10 किलोमीटर के दायरे में सरकारी जमीन पर 227 अवैध कब्जों की पहचान की गई थी। इनमें से पहले हटाए गए 63 कब्जों के बाद, 25-27 अप्रैल के बीच 26 और कब्जों को हटाया गया। इस प्रकार, अब तक कुल 89 अवैध कब्जेदार सरकारी जमीन से हटाए जा चुके हैं। राहत की बात यह है कि किसी भी कब्जाई गई जमीन पर कोई धार्मिक या शैक्षणिक ढांचा नहीं मिला।
श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर कार्रवाई:
श्रावस्ती जिले में बिना मान्यता के चल रहे 17 मदरसों पर कार्रवाई की गई है। जमुनहा तहसील में 7 और भिनगा तहसील में 10 मदरसों को वैध दस्तावेज न होने के कारण बंद करा दिया गया है। इसके अलावा, भारत-नेपाल सीमा से सटे 0-15 किलोमीटर के दायरे में अस्थाई और स्थाई अवैध कब्जों के 119 मामलों में राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत कार्रवाई जारी है।
सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में भी सख्ती:
सिद्धार्थनगर जिले की नौगढ़ तहसील में नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर 5 स्थानों पर अवैध कब्जों में मस्जिद और मदरसे के निर्माण की पुष्टि हुई है। फिलहाल उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच और कार्रवाई जारी है। वहीं, शोहरतगढ़ तहसील में 6 स्थानों पर अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। महाराजगंज जिले में फरेंदा, नौतनवा और निचलौल तहसीलों में क्रमशः 3, 10 और 6 स्थानों पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पाए गए हैं। एक मामला अदालत में विचाराधीन है, जबकि बाकी सभी मामलों में धारा 67 (1) के तहत बेदखली की कार्रवाई या अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है।
बलरामपुर में भी बेदखली की कार्रवाई:
बलरामपुर जिले में भी सरकारी जमीन पर कुल 7 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं। इनमें से बलरामपुर तहसील में 5 और तुलसीपुर तहसील में 2 अवैध कब्जे शामिल हैं। इनमें से 2 अवैध कब्जाधारियों ने प्रशासन द्वारा चिन्हित किए जाने के बाद खुद ही कब्जा हटा लिया, जबकि बाकी पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 67 के तहत बेदखली की कार्रवाई की जा रही है।
सरकार का सख्त रुख:
योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित कब्जों को जल्द से जल्द हटाया जाए और नियमित निगरानी की जाए।