by-Ravindra Sikarwar
नई दिल्ली: भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े एक मामले में बंगाल पुलिस पर कड़ा रुख अपनाया है। यह मामला एक भाजपा समर्थक के घर में तोड़फोड़ और उसकी पत्नी के कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रभारी अधिकारी ने न केवल FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करने से इनकार कर दिया, बल्कि परिवार को अपनी सुरक्षा के लिए गांव छोड़ने की सलाह भी दी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को किया रद्द:
30 मई को हुई सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने छह तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमानत रद्द कर दी और कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्हें जमानत दी गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यदि आरोपी व्यक्तियों को जमानत पर रहने दिया जाता है, तो मामले में निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं होगी।
भयावह घटना का विवरण:
सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि 2021 के बंगाल चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद, लगभग 40-50 भारी हथियारों से लैस हमलावरों ने शिकायतकर्ता के घर में तोड़फोड़ की और लूटपाट की। शिकायतकर्ता, जो एक भाजपा समर्थक है, ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उसकी पत्नी को उसके बालों से खींचा, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे जबरन निर्वस्त्र कर दिया। उसकी पत्नी तब बच पाई जब उसने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने की धमकी दी।
सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी और पुलिस की भूमिका:
शीर्ष अदालत ने कहा, “यह एक गंभीर परिस्थिति है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि आरोपी व्यक्ति, जिनमें यहां के प्रतिवादी भी शामिल हैं, विपक्षी राजनीतिक दल के सदस्यों को आतंकित करने की कोशिश कर रहे थे।” पीठ ने आगे कहा कि आरोपियों का एकमात्र उद्देश्य “बदला लेना” था।
न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आरोपी व्यक्तियों का “प्रतिशोधी रवैया” और जिस “घिनौने तरीके से घटना को अंजाम दिया गया” वह दर्शाता है कि उनका एकमात्र उद्देश्य विपक्षी दल के समर्थकों को “किसी भी तरह से” दबाव में लाना था। पीठ ने कहा, “यह कायराना अपराध लोकतंत्र की जड़ों पर एक गंभीर हमला था।”
न्यायालय ने यह भी बताया कि इस मामले में FIR अगस्त 2021 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही दर्ज की जा सकी, जिसने CBI को सभी आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उनके व्यवहार से शिकायतकर्ता की इस आशंका को बल मिलता है कि आरोपी प्रतिवादियों का इलाके और यहां तक कि पुलिस पर कितना प्रभाव और दबदबा है। “तथ्य यह है कि निष्पक्ष सुनवाई की कोई संभावना नहीं है क्योंकि प्रतिवादी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं, और वे ऐसे जघन्य अपराधों के संबंध में FIR दर्ज होने से भी रोकने में कामयाब रहे।”
सुरक्षा के निर्देश:
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को यह भी निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता और अन्य सभी महत्वपूर्ण गवाहों को उचित सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि वे बिना किसी डर या आशंका के मुकदमे में पेश हो सकें और गवाही दे सकें। पीठ ने चेतावनी दी कि “उपरोक्त निर्देश के किसी भी उल्लंघन की सूचना उपयुक्त कार्रवाई के लिए अपीलकर्ता-सीबीआई या शिकायतकर्ता द्वारा इस न्यायालय को दी जा सकती है।”
चुनाव बाद हिंसा का संदर्भ:
यह मामला मई 2021 में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा की याद दिलाता है, जिसमें ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी थी। बंगाल के कई हिस्सों में हिंसा की खबरें आई थीं, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमला किया गया या उनकी हत्या कर दी गई। रिपोर्टों के अनुसार, कुछ तृणमूल कार्यकर्ताओं को भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा था।
यह फैसला पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के मामलों में न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और पुलिस जवाबदेही पर भी एक कड़ा संदेश है।