Victims CompensationVictims Compensation
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Victims Compensation : गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संचालित झारखंड पीड़ित प्रतिकर योजना 2016 के अंतर्गत अपराध से प्रभावित व्यक्तियों अथवा उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस योजना का उद्देश्य अपराध के कारण हुई शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए न्यूनतम प्रतिकर राशि उपलब्ध कराना है।

विभिन्न अपराधों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रतिकर राशि

Victims Compensation योजना के तहत अलग-अलग प्रकार के अपराधों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। तेजाब हमले से घायल व्यक्ति तथा बलात्कार के मामलों में न्यूनतम 3 लाख रुपये का प्रावधान है। नाबालिग के शारीरिक शोषण पर 2 लाख रुपये, मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति के पुनर्वास हेतु 1 लाख रुपये तथा बलात्कार के अतिरिक्त अन्य यौन उत्पीड़न के मामलों में 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

किसी भी अपराध में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये, 80 प्रतिशत या उससे अधिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये तथा 40 से 80 प्रतिशत तक आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये निर्धारित हैं। 25 प्रतिशत से अधिक जलने (तेजाब हमला छोड़कर) की स्थिति में 2 लाख रुपये, भ्रूण हानि पर 50 हजार रुपये तथा प्रजनन क्षमता की हानि पर 1.5 लाख रुपये का प्रावधान है।

सीमा क्षेत्र में दोतरफा फायरिंग से प्रभावित महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। स्थायी विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये तथा आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 40 प्रतिशत से कम विकलांगता होने पर 50 हजार रुपये, बाल पीड़ित की सामान्य क्षति पर 10 हजार रुपये तथा अन्य मामलों में पुनर्वास हेतु 50 हजार रुपये तक की सहायता का प्रावधान है।

प्रतिकर राशि निर्धारण की प्रक्रिया

Victims Compensation मुआवजा राशि का निर्धारण पीड़ित को हुई वास्तविक क्षति, उपचार पर हुए व्यय, अंत्येष्टि खर्च तथा पुनर्वास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया

Victims Compensation योजना के अंतर्गत प्रतिकर प्राप्त करने के लिए संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि पीड़ित की आयु 14 वर्ष से कम है, तो निर्धारित प्रतिकर राशि में 50 प्रतिशत तक की अतिरिक्त वृद्धि का प्रावधान भी है।

झारखंड सरकार ने इस योजना के माध्यम से अपराध पीड़ितों को त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और उनके पुनर्वास को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

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