नई टैक्स रिजीम या पुरानी टैक्स रिजीम: कौन सा विकल्प है बेहतर?
नई टैक्स रिजीम में 12 लाख 75 हजार रुपये की छूट और कम टैक्स स्लैब के बाद यह सवाल उठता है कि आखिरकार, किस रिजीम से ज्यादा फायदा होगा – नई टैक्स रिजीम या पुरानी टैक्स रिजीम? आइए, समझते हैं इस सवाल का जवाब।

1. नई और पुरानी टैक्स स्कीम में फर्क
अगर आपकी सालाना आय 12 लाख 75 हजार रुपये या इससे कम है, तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करते समय नई रिजीम के डिफॉल्ट ऑप्शन से बचना चाहिए। पुरानी स्कीम में टैक्स बचाने के कई उपाय हैं, जैसे कि 5.75 लाख रुपये तक की टैक्स छूट। इसके बावजूद, यह मिडिल क्लास के लिए पूरी तरह से “अमृत फल” नहीं बन पाता, क्योंकि इन छूटों के लिए पूरा प्रूफ जमा करना काफी मुश्किल होता है।
नोट:
पुरानी टैक्स स्कीम में मिलने वाली छूट के बारे में एक नज़र डालते हैं:
आयकर छूट के उपाय | राशि (रुपये में) |
---|---|
होम लोन का ब्याज | 2,00,000 |
80C की छूट | 1,50,000 |
NPS छूट (80CCD) | 50,000 |
मेडिकल क्लेम (80D) | 50,000 |
LTA (Leave Travel Allowance) | 75,000 |
स्टैंडर्ड डिडक्शन | 50,000 |
कुल टैक्स छूट | 5,75,000 |
यह सब मिलाकर 5.75 लाख रुपये की छूट मिलती है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए इन छूटों का सही से इस्तेमाल करना और उनके प्रूफ्स जमा करना आसान नहीं होता।
2. नई और पुरानी स्कीम में टैक्स का अंतर
अब हम एक उदाहरण के तौर पर विभिन्न इनकम स्लैब पर टैक्स की गणना करते हैं:
इनकम (रुपये में) | डिडक्शन (रुपये में) | HRA (रुपये में) | टैक्सेबल इनकम (रुपये में) | पुरानी स्कीम में टैक्स (रुपये में) | नई स्कीम में टैक्स (रुपये में) |
---|---|---|---|---|---|
12.75 लाख | 5.75 लाख | 3.82 लाख | 3.18 लाख | 3,375 | 0 |
13 लाख | 5.75 लाख | 3.9 लाख | 3.35 लाख | 4,250 | 75,000 |
15 लाख | 5.75 लाख | 4.5 लाख | 4.75 लाख | 11,250 | 1,05,000 |
20 लाख | 5.75 लाख | 6 लाख | 8.25 लाख | 77,500 | 2,00,000 |
24 लाख | 5.75 लाख | 7.2 लाख | 11.05 लाख | 1,44,000 | 3,00,000 |
3. किन स्थितियों में पुरानी स्कीम लाभकारी है?
- 12.75 लाख रुपये की आय:
अगर आपकी इनकम 12.75 लाख रुपये है, तो पुरानी स्कीम में आपको साढ़े 3 हजार रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, जबकि नई स्कीम में टैक्स बिल्कुल शून्य है। - 13 लाख रुपये की आय:
पुरानी स्कीम में टैक्स 4,250 रुपये होगा, जबकि नई स्कीम में 75,000 रुपये का टैक्स लगेगा। - 15 लाख रुपये की आय:
पुरानी स्कीम में सवा 11 हजार रुपये का टैक्स लगता है, जबकि नई स्कीम में 1.05 लाख रुपये का टैक्स है। यदि आपने होम लोन लिया है और उसका ब्याज 2 लाख रुपये है, तो पुरानी स्कीम में आपको टैक्स में फायदा मिलेगा। - 20 लाख रुपये की आय:
पुरानी स्कीम में आपको साढ़े 77 हजार रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा, जबकि नई स्कीम में यह 2 लाख रुपये होगा। - 24 लाख रुपये की आय:
पुरानी स्कीम में टैक्स 1.44 लाख रुपये होगा, जबकि नई स्कीम में 3 लाख रुपये टैक्स लगेगा।
4. निष्कर्ष: कौन सी स्कीम है बेहतर?
यदि आपकी इनकम 12 लाख 75 हजार रुपये से कम है और आप टैक्स बचाना चाहते हैं, तो पुरानी टैक्स रिजीम का विकल्प ज्यादा लाभकारी हो सकता है, बशर्ते आप टैक्स सेविंग्स के सभी दस्तावेज सही से प्रस्तुत कर सकें। दूसरी ओर, अगर आपकी इनकम 12 लाख 75 हजार रुपये से अधिक है, तो नई टैक्स स्कीम बेहतर हो सकती है, क्योंकि इसमें टैक्स स्लैब कम हैं और छूट के लिए जटिल प्रक्रिया नहीं है।