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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विनायक दामोदर सावरकर पर दिए गए बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने राहुल गांधी को उनकी दादी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद दिलाते हुए कहा कि उन्हें इतिहास और भूगोल की जानकारी के बिना स्वतंत्रता सेनानियों पर गैर-जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राहुल गांधी के बयान आपत्तिजनक थे और यदि वे भविष्य में ऐसे बयान देते हैं, तो अदालत स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी किए गए समन पर रोक लगा दी।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि महात्मा गांधी ने भी ब्रिटिश अधिकारियों को लिखे पत्रों में “आपका वफादार सेवक” वाक्यांश का इस्तेमाल किया था। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि इंदिरा गांधी ने सावरकर की प्रशंसा करते हुए एक पत्र लिखा था। अदालत ने राहुल गांधी को चेतावनी दी कि उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर-जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए और स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास और भूगोल को जाने बिना ऐसे बयान नहीं देने चाहिए।

अदालत ने कहा, “आपने कानून के बारे में सही बात कही है और आपको स्थगन मिलेगा, लेकिन उनके द्वारा भविष्य में दिए गए किसी भी बयान पर स्वतः संज्ञान लिया जाएगा। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में एक शब्द भी नहीं। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी और हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? नोटिस जारी करें। विवादित आदेश पर रोक लगाएं।”

यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका से संबंधित है, जिसमें सावरकर पर उनकी टिप्पणियों के लिए मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि राहुल गांधी के पास उच्च न्यायालय में जाने के बजाय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के तहत सत्र न्यायाधीश से संपर्क करने का विकल्प है।

लखनऊ मजिस्ट्रेट अदालत ने 12 दिसंबर, 2024 को समन आदेश जारी किया था। राहुल गांधी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (शत्रुता को बढ़ावा देना) और 505 (सार्वजनिक शरारत) के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

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