
भारत में पुलिस की बदसलूकी और मनमानी अक्सर देखने को मिलती है। हालांकि, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों पर पुलिस की मनमानी और अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी:
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को सख्त चेतावनी दी है कि वह गिरफ्तारियों के दौरान अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी को दबाव डालकर गिरफ्तार करे या उसके साथ बुरा व्यवहार करे। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को नागरिकों के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
अरेस्ट के समय पुलिस द्वारा कानून का उल्लंघन:
गिरफ्तारी के समय पुलिस अक्सर कई बार कानून तोड़ती है। उदाहरण के लिए:
- गिरफ्तारी का कारण नहीं बताना: पुलिस के पास जब किसी को गिरफ्तार करने का कारण होता है, तो व्यक्ति को कारण बताना आवश्यक है। लेकिन कई बार पुलिस बिना किसी कारण के लोगों को गिरफ्तार कर लेती है।
- अत्यधिक बल प्रयोग: पुलिस कुछ मामलों में जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करती है, जो कि कानून का उल्लंघन है।
- गिरफ्तारी के समय सूचना का अधिकार: गिरफ्तारी के बाद पुलिस को व्यक्ति को किसी नजदीकी रिश्तेदार या वकील को सूचित करने का अधिकार देना चाहिए। कई बार पुलिस यह सूचना देने में विफल रहती है।
- गिरफ्तारी से पहले जमानत का अधिकार: कई बार पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना जमानत का अवसर दिए हिरासत में रखती है, जबकि उसे जमानत का अधिकार होता है।
आपके अधिकार: गिरफ्तारी के समय आपके पास कुछ महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं, जिनका पालन पुलिस को करना चाहिए:
- जानकारी का अधिकार: गिरफ्तारी से पहले पुलिस को आपको यह बताना होता है कि आप क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं।
- कानूनी सहायता: आपको गिरफ्तार होने पर वकील की मदद लेने का अधिकार है।
- शारीरिक शोषण से सुरक्षा: गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को आपके साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण नहीं करना चाहिए।
- स्वास्थ्य और मेडिकल जांच का अधिकार: गिरफ्तारी के बाद यदि आपको चोटें आई हैं तो आपको मेडिकल जांच का अधिकार है।
निष्कर्ष:
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पुलिस की मनमानी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और यदि पुलिस इन अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उन्हें उचित कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है।