
सीहोर: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के मेहतवाड़ा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका शहनाज परवीन को उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण निलंबित कर दिया गया है। शहनाज परवीन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना का समर्थन करते हुए एक पोस्ट साझा की थी, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) संजय सिंह तोमर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
यह मामला तब सामने आया जब 13 मई 2025 को शहनाज परवीन ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में एक बच्ची पाकिस्तानी सैनिकों की सलामती के लिए प्रार्थना करती हुई दिखाई दे रही थी, और वीडियो पर लिखा था – “पाकिस्तानी सैनिकों को अल्लाह अच्छा रखें”। यह वीडियो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की नजर में आया, जिन्होंने तुरंत उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) स्वाति उपाध्याय मिश्रा से इस मामले की शिकायत की।
बजरंग दल कार्यकर्ताओं की शिकायत के आधार पर, एसडीएम स्वाति उपाध्याय मिश्रा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर शिक्षिका के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। शिकायत की जांच के बाद, यह पाया गया कि शिक्षिका शहनाज परवीन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 का उल्लंघन किया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स आदि) पर किसी भी प्रकार की भ्रामक, अपुष्ट या देश विरोधी पोस्ट, वीडियो या रील साझा नहीं कर सकता है, जो देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर सकती है।
जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर ने शिक्षिका शहनाज परवीन के इस कृत्य को गंभीर अनुशासनहीनता और घोर लापरवाही माना। इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत शहनाज परवीन को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान, शिक्षिका को नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा और उन्हें विभागीय निर्देशों का पालन करना होगा।
इस घटना ने सोशल मीडिया के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग और सरकारी कर्मचारियों के आचरण को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। जिला शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक या देश विरोधी सामग्री साझा करने से बचने की सख्त चेतावनी दी है। यह कार्रवाई दर्शाती है कि प्रशासन ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाएगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अखंडता के खिलाफ जाते हैं।