by-Ravindra Sikarwar
मध्य प्रदेश: ग्वालियर में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है। आज, 1 अगस्त 2025 से शहर में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री केवल ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी, जबकि वर्षों पुरानी ऑफलाइन प्रणाली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यह निर्णय पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों के लिए प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
क्या है नया नियम?
ग्वालियर नगर निगम द्वारा लागू किए गए इस नए नियम के तहत, अब नागरिकों को अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ‘ई-नगर पालिका’ पोर्टल का उपयोग करना होगा। किसी भी अधिकारी को ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति नहीं है और ऐसा करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जो नागरिक ऑनलाइन प्रक्रिया से अपरिचित हैं, उनके लिए भी एक सरल समाधान है। वे अपने आवेदन जनमित्र केंद्रों पर जमा कर सकते हैं, जहाँ जनमित्र प्रभारी उनके आवेदन को ऑनलाइन दर्ज करेंगे और आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल पहुँच न रखने वाले लोग भी इस नई व्यवस्था का लाभ उठा सकें।
इस बदलाव से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आने और कागजी कार्यवाही से जुड़ी जटिलताओं को कम करने की उम्मीद है, जिससे नागरिकों को काफी राहत मिलेगी।