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by-Ravindra Sikarwar

नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (NEET-PG) 2025 का आयोजन अब 3 अगस्त, 2025 को एक ही शिफ्ट में किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) को इस तिथि पर परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। यह परीक्षा पहले 15 जून को निर्धारित की गई थी।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने, जिसने पहले NBE द्वारा परीक्षा के लिए मांगे गए दो महीने से अधिक के समय पर सवाल उठाया था, अब कहा है कि 3 अगस्त को NEET-PG 2025 आयोजित करने के लिए बताए गए कारण “वास्तविक” (bona fide) प्रतीत होते हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि NBE को NEET-PG 2025 परीक्षा आयोजित करने के लिए और अधिक समय नहीं दिया जाएगा।

पूर्व घटनाक्रम और NBE की अपील:
इससे पहले, 30 मई को, सर्वोच्च न्यायालय ने NBE को NEET-PG 2025 को दो शिफ्टों के बजाय एकल शिफ्ट में आयोजित करने का आदेश दिया था। उस समय, अदालत ने NBE को परीक्षा को उसकी प्रारंभिक निर्धारित तिथि, 15 जून, 2025 को ही आयोजित करने का निर्देश दिया था। साथ ही, न्यायालय ने NBE को समय विस्तार के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी।

इसके बाद, 3 जून को, NBE ने समय विस्तार के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया था कि उन्हें परीक्षा केंद्रों की संख्या को दोगुना करने की आवश्यकता है और सुरक्षा व्यवस्था भी करनी होगी। NBE के इस तर्क को सुनने के बाद ही अदालत ने 3 अगस्त की तारीख पर अपनी मुहर लगाई है।

यह निर्णय उन हजारों मेडिकल छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और अब उनके पास अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए एक स्पष्ट समयरेखा है।

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