by-Ravindra Sikarwar
भोपाल: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर कथित तौर पर “आपत्तिजनक” व्यंग्यचित्र बनाने के आरोप में इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने इसे “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सरासर दुरुपयोग” बताया।
जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की इंदौर पीठ ने श्री मालवीय की 3 जुलाई को दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ता और वकील विनय जोशी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में गिरफ्तारी से राहत मांगी थी।
इंदौर के लसूड़िया पुलिस थाने में मई में दर्ज की गई प्राथमिकी में, श्री मालवीय पर आरोप है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक कार्टून के माध्यम से श्री मोदी और आरएसएस को “अपमानजनक तरीके से” दर्शाया, संगठन की छवि खराब की, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा और शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर की गई टिप्पणियों में कथित तौर पर भगवान शिव के बारे में भी अपमानजनक टिप्पणियाँ शामिल थीं।
कार्टूनिस्ट पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196, 299, 302, 352, 353(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-ए के तहत आरोप लगाए गए हैं।
जस्टिस अभ्यंकर ने दलीलें सुनने के बाद कहा, “प्रथम दृष्टया, आवेदक (श्री मालवीय) का आचरण, जिसमें आरएसएस को, जो एक हिंदू संगठन है, इस देश के प्रधानमंत्री के साथ उपर्युक्त व्यंग्यचित्र में दर्शाया गया है, और साथ ही टिप्पणियों में अनावश्यक रूप से भगवान शिव का नाम घसीटते हुए एक अपमानजनक टिप्पणी का समर्थन करना, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सरासर दुरुपयोग है।”
न्यायालय ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट “और अधिक परेशान करने वाला तब हो जाता है जब इसमें भगवान शिव से संबंधित अपमानजनक पंक्तियों को भी जोड़ा जाता है, और जिसे आवेदक ने स्वयं भी अनुकूल रूप से समर्थन दिया है, जो अन्य लोगों को भी उक्त व्यंग्यचित्र के साथ प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिसे निश्चित रूप से अच्छे स्वाद या विश्वास में बनाया गया नहीं कहा जा सकता।”
कार्टून की आगे व्याख्या करते हुए, जस्टिस अभ्यंकर ने कहा कि श्री मालवीय का कृत्य स्पष्ट रूप से “जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण” था।
श्री मालवीय के वकील, ऋषभ गुप्ता ने अपने मुवक्किल के काम की तुलना दिवंगत आर.के. लक्ष्मण सहित जाने-माने कार्टूनिस्टों के काम से करने की कोशिश की। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा कोई समान व्यंग्यचित्र उसके संज्ञान में नहीं लाया गया है।
आदेश में कहा गया, “आवेदक [श्री मालवीय] को उपर्युक्त व्यंग्यचित्र बनाते समय अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए था, और उसने स्पष्ट रूप से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा को लांघ दिया है, और ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह अपनी सीमाओं को जानता है। इसी के मद्देनजर, यह न्यायालय मानता है कि आवेदक से हिरासत में पूछताछ आवश्यक होगी।”
श्री मालवीय को अतीत में कम से कम दो बार बुक किया जा चुका है। कथित तौर पर उन्हें 2022 में उत्तराखंड पुलिस ने योग गुरु बाबा रामदेव पर एक कथित आपत्तिजनक कार्टून को लेकर बुक किया था। इंदौर पुलिस ने उन्हें उसी वर्ष श्री मोदी की मां के निधन के बाद उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर बुक किया था।