नई दिल्ली:
हाल ही में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री रान्या राव को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 12.56 करोड़ रुपये के सोने के साथ पकड़ा गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने पिछले एक साल में 30 बार दुबई की यात्रा की और हर बार अलग-अलग तरीके से सोना लाने की कोशिश की। यह मामला यह सवाल खड़ा करता है कि भारत सरकार के सोना आयात संबंधी नियम क्या हैं? क्या कोई भी व्यक्ति दुबई से सोना खरीदकर आसानी से भारत ला सकता है? आइए, इसे विस्तार से समझते हैं।
कौन ला सकता है सोना?
यदि आप कम से कम छह महीने या उससे अधिक समय से दुबई में रह रहे हैं, तो आप कुछ शर्तों के साथ सोना भारत ला सकते हैं। इस अवधि के दौरान आप दुबई में नौकरी कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों या पढ़ाई कर रहे हों, तो आप इस नियम के तहत आते हैं। भारतीय नागरिकों के अलावा, कुछ विशेष परिस्थितियों में विदेशी नागरिकों को भी सोना लाने की अनुमति मिल सकती है।
सोना लाने की सीमा
भारत सरकार ने सोने के आयात पर कुछ सख्त नियम लागू किए हैं। पुरुष और महिलाओं के लिए सोना लाने की सीमा अलग-अलग तय की गई है।
व्यक्ति का प्रकार | सोना लाने की सीमा | अधिकतम मूल्य |
---|---|---|
पुरुष | 20 ग्राम | ₹50,000 |
महिला | 40 ग्राम | ₹1,00,000 |
अगर कोई व्यक्ति इन निर्धारित सीमाओं से अधिक सोना लाता है, तो उसे कस्टम ड्यूटी (शुल्क) देना होगा।
याद रखने योग्य बातें
✅ छह महीने की अवधि: अगर आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए दुबई गए थे और वापस सोना लाना चाहते हैं, तो ये नियम आप पर लागू नहीं होंगे। यह छूट केवल उन लोगों को मिलती है जो छह महीने से अधिक समय से दुबई में रह रहे हैं।
✅ जेवरात के रूप में सोना: केवल गहनों (चेन, अंगूठी, झुमके, कंगन, आदि) के रूप में सोना लाने की अनुमति है। अगर आप सोने की बिस्किट या सिक्के लाते हैं, तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी।
✅ अधिक सोना लाने पर टैक्स: यदि आप तय सीमा से अधिक सोना ला रहे हैं, तो आपको सरकार को टैक्स देना होगा।
कस्टम ड्यूटी (शुल्क) क्या है?
कस्टम ड्यूटी एक प्रकार का टैक्स होता है, जो सरकार विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगाती है। सोने पर कस्टम ड्यूटी की दर समय-समय पर बदलती रहती है। इसलिए, एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी जानकारी जरूर ले लें।
कैसे भुगतान करें?
- नकद या क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया जा सकता है।
- टैक्स भारतीय रुपये या डॉलर में दिया जा सकता है।
- यदि आपके पास अतिरिक्त सोना है, तो आपको एयरपोर्ट पर “डिक्लेरेशन फॉर्म” भरना होगा।
सोने की शुद्धता
कस्टम विभाग आपके द्वारा लाए गए सोने की शुद्धता की भी जांच करेगा। सामान्य तौर पर, 22 कैरेट सोने को मान्य माना जाता है। यदि सोना मिलावटी पाया गया, तो न केवल उसे जब्त किया जा सकता है, बल्कि अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
सोना लाने के नियमों का उल्लंघन करने पर क्या होगा?
यदि कोई व्यक्ति सोना लाने के नियमों का पालन नहीं करता है, तो इसे सोना तस्करी (Gold Smuggling) माना जाएगा। इसके तहत निम्नलिखित कार्य अवैध माने जाएंगे:
❌ तय सीमा से अधिक सोना छुपाकर लाना। ❌ बिना कस्टम अधिकारियों को बताए सोना लाना। ❌ झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल करना। ❌ सोने को जूतों, बैग, या शरीर के अंदर छिपाकर लाना।
तस्करी करने पर दंड:
- सोना जब्त कर लिया जाएगा।
- भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जो सोने की कीमत से अधिक भी हो सकता है।
- 3 साल तक की जेल भी हो सकती है।
बच्चों के लिए नियम
क्या छोटे बच्चों के नाम पर भी सोना लाया जा सकता है? इसका उत्तर हां है, लेकिन उन्हीं शर्तों के तहत जो वयस्कों पर लागू होती हैं।
- बच्चों को वही सीमा (20 ग्राम पुरुषों के लिए, 40 ग्राम महिलाओं के लिए) मिलेगी।
- इससे अधिक सोना लाने पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी।
- छोटे बच्चे हों या बड़े, नियम सभी पर एक समान लागू होते हैं।
✅ कानूनी तरीके से सोना लाने के लिए:
- तय सीमा में रहें।
- सिर्फ आभूषणों के रूप में सोना लाएं।
- सभी दस्तावेज पूरे रखें।
- कस्टम अधिकारियों को सही जानकारी दें।
अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और तस्करी करने की कोशिश करते हैं, तो इसका खामियाजा भारी जुर्माने और जेल की सजा के रूप में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए, बेहतर यही है कि नियमों के अनुसार ही सोना लाया जाए।