
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के महाराजपुरा इलाके में 15 जून 2025 की देर रात एक भयावह घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। शनिचरा रोड स्थित देवनारायण मार्केट में गोविंद किराना स्टोर पर आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। इस हिंसक वारदात का मुख्य कारण किराना दुकान के मालिक सुरजीत मावई और कुख्यात अपराधी छोटू भदौरिया के बीच सिगरेट की उधारी को लेकर हुआ मामूली विवाद था।
घटना का क्रम:
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना की शुरुआत 15 जून 2025 की रात लगभग 10:30 बजे हुई। छोटू भदौरिया अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर गोविंद किराना स्टोर पर पहुँचा और उसने दुकान मालिक सुरजीत मावई से सिगरेट मांगी। सुरजीत ने छोटू से पहले की बकाया ₹250 की उधारी चुकाने का आग्रह किया। इस पर छोटू ने कहा कि वह बाद में पैसे देगा और नई सिगरेट के पैसे भी तुरंत नहीं देगा। जब सुरजीत ने इसका विरोध किया, तो छोटू ने जबरदस्ती काउंटर से सिगरेट उठाने का प्रयास किया। इस बात पर दोनों के बीच तीखी कहासुनी हो गई, जिसके बाद छोटू गुस्से में वहां से चला गया।
लगभग आधे घंटे बाद, यानी रात 11:00 बजे के आसपास, छोटू भदौरिया अपने साथियों आदित्य सिंह, अमन सिंह और तीन अन्य अज्ञात युवकों के साथ दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर दुकान पर वापस लौटा। सभी बदमाश अवैध हथियारों से लैस थे और दुकान पर पहुँचते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बदमाशों ने लगभग 10 से 12 राउंड गोलियां चलाईं, जो किराना स्टोर की दीवारों, दुकान के अंदर रखे रेफ्रिजरेटर और पास में स्थित एक ढाबे की दीवार में जा लगीं। गोलीबारी के बाद, बदमाशों ने सुरजीत मावई और आसपास के अन्य दुकानदारों को जान से मारने की धमकी दी और फिर मौके से फरार हो गए।
पुलिस की कार्रवाई और जांच:
घटना की सूचना तत्काल महाराजपुरा पुलिस को दी गई, लेकिन उस समय स्थानीय पुलिस कुछ घंटे पहले उसी क्षेत्र में हुई छत्रपाल सिंह की हत्या और गोला का मंदिर पर लगे चक्का जाम की स्थिति को संभालने में व्यस्त थी, जिसके कारण घटनास्थल पर पुलिस की प्रतिक्रिया में कुछ देरी हुई।
हालांकि, शुक्रवार, 16 जून 2025 की शाम को यह मामला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) धर्मवीर सिंह के संज्ञान में लाया गया। एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। महाराजपुरा पुलिस ने छोटू भदौरिया, आदित्य सिंह, अमन सिंह और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास), धारा 294 (अपशब्दों का प्रयोग), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।
एसएसपी धर्मवीर सिंह ने मीडिया को बताया, “हमने सभी आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए तीन विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही सभी बदमाशों को हिरासत में ले लिया जाएगा।” पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और स्थानीय गवाहों के बयानों के आधार पर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने यह भी पुष्टि की है कि मुख्य आरोपी छोटू भदौरिया का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी कई गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।
इस सनसनीखेज घटना ने ग्वालियर शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं और स्थानीय व्यापारी समुदाय में भय का माहौल है। पुलिस पर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ गया है।