
ग्वालियर: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण गजट अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार अब सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल और बिना किसी वित्तीय बोझ के इलाज मिल सकेगा। “सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकद रहित उपचार योजना, 2025” के तहत, दुर्घटना की तारीख से पहले सात दिनों के भीतर, पीड़ित व्यक्ति किसी भी निर्दिष्ट अस्पताल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की राशि का कैशलेस उपचार प्राप्त करने का हकदार होगा।
योजना की मुख्य बातें:
- तत्काल उपचार: इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना के तुरंत बाद पीड़ितों को बिना किसी देरी के चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है।
- कैशलेस सुविधा: पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल में किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं करना होगा। उपचार का खर्च सीधे सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत अस्पतालों को दिया जाएगा।
- समय सीमा: यह कैशलेस उपचार दुर्घटना की तारीख से केवल सात दिनों तक के लिए ही मान्य होगा।
- अधिकतम राशि: इस अवधि के दौरान उपचार पर आने वाला अधिकतम खर्च 1.5 लाख रुपये तक सीमित रहेगा।
- मान्यता प्राप्त अस्पताल: यह सुविधा केवल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट अस्पतालों में ही उपलब्ध होगी। इन अस्पतालों की सूची जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी।
योजना का उद्देश्य:
सरकार का यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अक्सर, आर्थिक तंगी के कारण दुर्घटना पीड़ित समय पर उचित इलाज नहीं करा पाते हैं, जिससे उनकी स्थिति और बिगड़ जाती है या दुर्भाग्यवश उनकी जान भी चली जाती है। इस योजना के लागू होने से, पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सकेगी और उनके जीवन को बचाने में मदद मिलेगी।
क्रियान्वयन और आगे की प्रक्रिया:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और निर्दिष्ट अस्पतालों की सूची जारी करेगा। यह भी बताया जाएगा कि पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है कि यह योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगी।