
खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए खाद्य सुरक्षा से जुड़े नए नियम लागू करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन नियमों में कंटेनर पर जरूरी जानकारी देना अनिवार्य होना चाहिए।
जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, “आपके भी पोते-पोतियां होंगे? जब आदेश आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कुरकुरे और मैगी जैसे उत्पादों के पैकेट पर कैसी जानकारी होनी चाहिए। इन पैकेट्स पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होती।”
केंद्र सरकार ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने इन नियमों को लेकर 14,000 से अधिक सुझाव प्राप्त किए हैं और इन सुझावों के आधार पर नियमों में संशोधन का निर्णय लिया गया है।
कोर्ट ने इस जनहित याचिका का निपटारा करते हुए केंद्र को तीन महीने के भीतर आवश्यक संशोधन करने का समय दिया। यह याचिका केंद्र और राज्यों को ‘फ्रंट ऑफ पैकेज वार्निंग लेबल’ अनिवार्य करने के निर्देश देने के लिए दायर की गई थी।
गौरतलब है कि वर्ष 2014 में FSSAI ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसमें पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर कुल शुगर, नमक और संतृप्त वसा की मात्रा को मोटे अक्षरों में और स्पष्ट फॉन्ट साइज में दर्शाने की बात कही गई थी।