राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक: 2024
सारांश: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से फिर से शुरू होगा और इस सत्र में एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विधेयक पेश किया जाएगा – “दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन 2024”। यह विधेयक जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराए जाने पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:
- धर्मांतरण पर प्रतिबंध:
- जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने पर सजा का प्रावधान।
- यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराता है और विवाह करता है, तो यह विवाह न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है।
- सहमति से धर्म परिवर्तन करने पर, 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य होगा।
- सजा का प्रावधान:
- जबरन धर्मांतरण के मामलों में 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान।
- यह अपराध गैर-जमानती माना जाएगा।
- “लव जिहाद” और धर्मांतरण पर सजा:
- विधेयक में “लव जिहाद” और धर्मांतरण से संबंधित मामलों पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।
इतिहास और पिछली पहल:
- 2008 में वसुंधरा राजे सरकार द्वारा भी इस प्रकार का एक धर्मांतरण बिल लाया गया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से उस समय इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब, लगभग 16 साल बाद, भजनलाल सरकार इसे फिर से पेश करने जा रही है।