रिपोर्टर: गनेश सिंह
Delhi : रेल यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे बोर्ड ने एक अहम निर्देश जारी किया है। अब यात्री रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ट्रेन के भीतर अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चार्ज नहीं कर सकेंगे। पावर बैंक में हुए हालिया विस्फोट की घटना के बाद रेलवे ने सभी रेल जोनों को इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
मुंबई लोकल में पावर बैंक फटने के बाद रेलवे का बड़ा कदम
Delhi यह फैसला दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत मुंबई की एक लोकल ट्रेन में घटी दुर्घटना के बाद लिया गया है, जहां पावर बैंक चार्जिंग के दौरान अचानक फट गया और डिब्बे में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना का संज्ञान लेते हुए रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया कि ऑन-ड्यूटी कर्मचारियों द्वारा तय समय पर चार्जिंग पॉइंट बंद न करने के कारण यह जोखिम उत्पन्न हुआ। बोर्ड ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि सुरक्षा मानकों को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कर्मचारियों को विशेष निर्देश व ट्रेनों में होगा औचक निरीक्षण
Delhi रेलवे बोर्ड ने सभी संबंधित विभागों को अपने कर्मचारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं ताकि रात के 6 घंटों के दौरान प्रत्येक कोच के चार्जिंग प्लग बंद रहें। इसके अलावा, व्यवस्था की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की टीम गठित की जाएगी जो समय-समय पर चलती ट्रेनों का औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) करेंगी। नियम का उल्लंघन पाए जाने पर जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2014 से लागू है नियम, यात्रियों से सतर्कता बरतने की अपील
Delhi उल्लेखनीय है कि ट्रेनों में ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट से होने वाली आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए यह नियम सर्वप्रथम जून 2014 में लागू किया गया था, जिसे मार्च 2021 में पुनः दोहराया गया था। अब हालिया घटना के बाद इसे फिर से सख्ती से लागू किया जा रहा है। रेलवे ने रात में सफर करने वाले यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ही अपने मोबाइल व जरूरी उपकरणों को चार्ज कर लें ताकि यात्रा के दौरान असुविधा से बचा जा सके।

