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by-Ravindra Sikarwar

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा द्वारा दायर एक याचिका पर तिहाड़ जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। राणा ने अपनी याचिका में जेल नियमों के तहत अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति मांगी है। कोर्ट ने इस मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 जून को होगी।

जानकारी के अनुसार, तहव्वुर राणा ने मंगलवार को अपने वकील के माध्यम से पटियाला हाउस कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि राणा को जेल नियमों के अनुसार अपने परिवार से संपर्क स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। राणा फिलहाल 6 जून तक न्यायिक हिरासत में है।

तहव्वुर राणा मुंबई हमलों की साजिश में अपनी भूमिका के लिए भारत में वांछित है। उसे संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया था और वर्तमान में वह भारत में न्यायिक हिरासत में है। उसकी याचिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कैदियों के अधिकारों और जेल प्रशासन की जिम्मेदारियों से संबंधित है। कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि राणा को अपने परिवार से बात करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है या इस संबंध में क्या नियम लागू होते हैं।

यह देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को होने वाली अगली सुनवाई में तिहाड़ जेल अपनी रिपोर्ट में क्या जानकारी देती है और कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है।

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