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by-Ravindra Sikarwar

दिल्ली सरकार ने आगामी बकरीद (ईद-उल-अजहा) के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण परामर्श जारी किया है। इस एडवाइजरी में खास तौर पर गायों और ऊंटों के अवैध वध पर सख्त रोक लगाने की बात कही गई है, ताकि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे और पशु क्रूरता निवारण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

परामर्श का मुख्य उद्देश्य:
यह परामर्श दिल्ली सरकार द्वारा त्योहार के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने के साथ-साथ पशु कल्याण कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। इसका मुख्य जोर इस बात पर है कि धार्मिक प्रथाओं का पालन करते समय किसी भी प्रकार से कानूनी उल्लंघन न हो।

विशिष्ट निर्देश और प्रावधान:

  1. गायों और ऊंटों के वध पर प्रतिबंध: दिल्ली में गोहत्या पर प्रतिबंध है। सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि ईद-उल-अजहा के अवसर पर गायों (बछड़ों सहित) और ऊंटों का वध किसी भी सूरत में न किया जाए। यह मौजूदा कानूनों का उल्लंघन होगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  2. अन्य पशुओं के वध के लिए नियम: परामर्श में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अन्य अनुमेय पशुओं (जैसे भेड़, बकरी) की कुर्बानी भी केवल निर्धारित और लाइसेंस प्राप्त बूचड़खानों में ही की जानी चाहिए। खुले में या सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध की अनुमति नहीं होगी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखना है।
  3. स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान: त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में पशुओं की कुर्बानी होती है, जिससे भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न होता है। परामर्श में व्यक्तियों और समुदायों से आग्रह किया गया है कि वे वध के बाद निकलने वाले खून और अन्य अपशिष्ट का उचित और स्वच्छ तरीके से निपटान करें। इसे खुले में या जलस्रोतों के पास फेंकने से सख्त मना किया गया है, क्योंकि इससे प्रदूषण फैल सकता है और बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं।
  4. पशु क्रूरता निवारण: सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता से बचने की अपील की है। इसमें पशुओं को अनावश्यक पीड़ा न देना, उनका उचित परिवहन सुनिश्चित करना और वध के दौरान भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाना शामिल है।
  5. जागरूकता अभियान: दिल्ली सरकार ने विभिन्न हितधारकों, धार्मिक नेताओं और सामुदायिक संगठनों से सहयोग की अपील की है, ताकि यह संदेश बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुँच सके। जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को कानूनों और नियमों के बारे में सूचित किया जाएगा।
  6. प्रवर्तन और निगरानी: दिल्ली पुलिस, नगर निगम (MCD) के अधिकारी और पशुपालन विभाग के कर्मचारी मिलकर इस परामर्श के पालन को सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जिसमें जुर्माना और कानूनी अभियोजन शामिल हो सकता है।

अपील और निष्कर्ष:
दिल्ली सरकार ने सभी नागरिकों से त्योहार को शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर मनाने की अपील की है। यह परामर्श न केवल कानूनी प्रावधानों के पालन पर जोर देता है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और पशु कल्याण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को भी रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बकरीद का त्योहार सभी के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सौहार्दपूर्ण रहे।

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