Pune Ganesh Festival;पुणे: गणेश उत्सव के दौरान पुणे जिले में शराब की बिक्री पर 10 दिनों तक रोक लगाने के प्रशासनिक फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अदालत की कड़ी टिप्पणी के बाद प्रशासन को अपने आदेश में बदलाव करना पड़ा है।
अब गणेश उत्सव के दौरान पुणे में 10 दिन के बजाय केवल दो दिनों तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
10 दिन की Liquor Ban से नाराज थे कारोबारी
Pune Ganesh Festival;गणेश उत्सव को देखते हुए पुणे प्रशासन ने पूरे उत्सव के दौरान शराब की बिक्री रोकने का आदेश जारी किया था। इस फैसले से शराब कारोबारियों के साथ-साथ होटल और अन्य व्यवसायों से जुड़े लोगों में असंतोष पैदा हुआ।
इसके बाद प्रभावित कारोबारियों ने प्रशासन के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने शराब बिक्री पर 10 दिन की रोक लगाने के पीछे प्रशासन के तर्क पर सवाल उठाए।
High Court ने पूछा- सिर्फ पुणे में ही प्रतिबंध क्यों?
Pune Ganesh Festival;सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि यदि गणेश उत्सव के दौरान शराब की बिक्री पर रोक कानून-व्यवस्था के लिए आवश्यक है, तो इस तरह का प्रतिबंध केवल पुणे जिले तक सीमित क्यों रखा गया।
पीठ ने महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों और मुंबई का उदाहरण देते हुए प्रशासन के फैसले की समानता और औचित्य पर सवाल उठाया।
प्रशासन के फैसले को बताया अनुचित
Pune Ganesh Festival;मुख्य न्यायाधीश एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने कहा कि किसी एक जिले के लिए इस तरह का आदेश जारी करने से वहां के लोगों को अलग तरीके से देखने का संदेश जाता है।
अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या यह मान लेना उचित है कि शराब का सेवन करने वाला हर व्यक्ति कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करेगा या सार्वजनिक स्थानों पर हंगामा करेगा।
कोर्ट की टिप्पणी के बाद बदला आदेश
Pune Ganesh Festival;हाई कोर्ट की आपत्तियों के बाद पुणे प्रशासन ने अपने पहले के आदेश में संशोधन किया। अब पूरे 10 दिनों के बजाय गणेश उत्सव के दौरान सिर्फ दो दिन शराब बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया गया है।
इस बदलाव से शराब विक्रेताओं और होटल कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
शराबबंदी को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?
Pune Ganesh Festival;सुनवाई के दौरान अदालत ने हल्के-फुल्के अंदाज में यह भी टिप्पणी की कि लंबे समय तक शराब नहीं मिलने से नियमित शराब का सेवन करने वाले कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं।
पीठ ने अधिकारियों को अपने आदेश पर पुनर्विचार करने की सलाह देते हुए कहा कि केवल शराब के सेवन के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि व्यक्ति निश्चित तौर पर सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करेगा।
Ganesh Festival में अब दो दिन रहेगा प्रतिबंध
Pune Ganesh Festival;प्रशासन के संशोधित फैसले के बाद अब पुणे में गणेश उत्सव के दौरान पहले प्रस्तावित 10 दिन की शराबबंदी लागू नहीं होगी। प्रतिबंध की अवधि को घटाकर दो दिन कर दिया गया है।
इस पूरे मामले ने त्योहारों के दौरान Liquor Regulation और Law & Order के बीच संतुलन को लेकर भी बहस छेड़ दी है। हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद प्रशासन को अपने निर्णय में बदलाव करना पड़ा।
