रिपोर्टर: रविन्द्र सिंह
Kawardha : छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बहुचर्चित और खौफनाक ‘होम थिएटर ब्लास्ट कांड’ में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोहरी हत्या और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
करीब तीन साल पहले विवाह के उपहार स्वरूप दिए गए होम थिएटर में विस्फोटक लगाकर किए गए इस धमाके में नवविवाहित दूल्हे हेमेंद्र मेरावी और उनके भाई राजकुमार मेरावी की दर्दनाक मौत हो गई थी।
शादी के उपहार को बिजली से जोड़ते ही हुआ भयंकर विस्फोट
Kawardha यह दुखद घटना कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाना अंतर्गत चमारी गांव की है। वर्ष 2023 में विवाह के उपरांत परिवार के सदस्य शादी में प्राप्त उपहारों की पैकिंग खोल रहे थे।
इसी दौरान जब उपहार में मिले होम थिएटर को बिजली के प्लग से जोड़कर चालू किया गया, तभी उसमें भीषण विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि कमरे की छत और दीवारें ढह गईं। हादसे में हेमेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके भाई ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
जांच में खुली एकतरफा प्रेम और बदले की साजिश की पोल
Kawardha शुरुआत में इसे एक बिजली दुर्घटना माना जा रहा था, लेकिन फॉरेंसिक जांच में होम थिएटर के भीतर बारूद और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाए जाने की पुष्टि हुई।
पुलिस तफ्तीश में सामने आया कि आरोपी सरजू मरकाम का मृतक परिवार की एक महिला से प्रेम-प्रसंग था। शादी से नाराज होकर उसने बदले की नीयत से होम थिएटर के भीतर विस्फोटक फिट कर उसे गुप्त रूप से उपहारों के बीच रखवा दिया था। पुलिस ने जांच के दौरान घटना स्थल से विस्फोटक के अवशेष और आरोपी की निशानदेही पर अन्य साक्ष्य बरामद किए थे।
अदालत ने दोहरी हत्या और 5 हत्या के प्रयासों में सुनाई सजा
Kawardha अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), धारा 307 (हत्या का प्रयास), धारा 436 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 एवं 5 के तहत दोषी करार दिया।
न्यायालय ने दो लोगों की हत्या और पांच लोगों की हत्या के प्रयास के मामलों में आरोपी को उम्रकैद तथा 9,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस फैसले से पीड़ित परिवार को तीन साल बाद न्याय मिला है।
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