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मध्य प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ग्वालियर-चंबल संभाग से आ रही है। दतिया विधानसभा सीट से विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष द्वारा रद्द कर दी गई है। यह कार्रवाई कोर्ट द्वारा उन्हें सुनाई गई तीन साल की सजा के मद्देनजर की गई है।

तीन साल की सजा और स्पीकर का कड़ा फैसला

राजेंद्र भारती को एक पुराने मामले में न्यायालय द्वारा तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस अदालती फैसले के बाद, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधि विशेषज्ञों से परामर्श और नियमों का अध्ययन करने के बाद उनकी सदस्यता को अयोग्य घोषित करने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि एक स्थानीय नागरिक ने भी इस संबंध में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे कार्यवाही का आधार बनाया गया।

चुनाव आयोग को भेजी गई आधिकारिक सूचना

विधानसभा सचिवालय ने इस फैसले पर तेजी से अमल करते हुए बीती रात ही भारतीय निर्वाचन आयोग और सभी संबंधित पक्षों को पत्र भेज दिया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अब राजेंद्र भारती सदन के सदस्य नहीं रहे और दतिया विधानसभा सीट को रिक्त माना जाए। इसके साथ ही अब इस क्षेत्र में आने वाले समय में उपचुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है।

पूर्व के मामलों और नियमों का दिया गया हवाला

यह पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश विधानसभा में इस तरह की कार्रवाई हुई है। राजेंद्र भारती के मामले में प्रशासन ने पुराने उदाहरणों जैसे आशा देवी और प्रहलाद लोधी की सदस्यता रद्द किए जाने का भी संदर्भ लिया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया कानूनी मानदंडों और संवैधानिक प्रावधानों के तहत संपन्न की गई है ताकि लोकतांत्रिक शुचिता बनी रहे।