Bengaluru GST Bribery CaseBengaluru GST Bribery Case
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Bengaluru GST Bribery Case:कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लोकायुक्त पुलिस ने केंद्रीय GST विभाग से जुड़े एक अधिकारी के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामले में कार्रवाई की है। आरोप है कि अधिकारी ने एक शिकायत को बंद कराने के बदले 8 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त की टीम ने कथित तौर पर रिश्वत लेते समय अधिकारी को पकड़ लिया।

केंद्रीय GST अधिकारी पर कार्रवाई

Bengaluru GST Bribery Case:मामले में पकड़े गए अधिकारी की पहचान मोहित प्रताप सिंह के रूप में बताई गई है। वह केंद्रीय GST, केंद्रीय सदन, कोरमंगला में सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात बताए जा रहे हैं और साउथ डिवीजन-4, A-रेंज, साउथ कमिश्नरेट से जुड़े हैं।

लोकायुक्त के मुताबिक, कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संबंधित धारा के तहत की गई। मामले में एक कथित बिचौलिए सलमान शेख को भी पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है।

शिकायत खत्म करने के लिए रकम मांगने का आरोप

Bengaluru GST Bribery Case:लोकायुक्त कार्यालय के अनुसार, सैयद जमीर से जुड़ी GST संबंधी शिकायत को झूठी बताते हुए उसे बंद कराने के बदले कथित तौर पर 8 लाख रुपये मांगे गए थे।

शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप की कार्रवाई की योजना बनाई। टीम ने अधिकारी को उसके कार्यालय में कथित तौर पर रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़ लिया।

कार्यालय में हुई ट्रैप कार्रवाई

Bengaluru GST Bribery Case:बताया गया है कि लोकायुक्त पुलिस इंस्पेक्टर विजया कृष्णा के नेतृत्व में टीम ने केंद्रीय सदन, कोरमंगला स्थित अधिकारी के चैंबर में कार्रवाई की। इस दौरान अधिकारी और कथित बिचौलिए को हिरासत में लिया गया।

मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और लोकायुक्त पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। जांच में रिश्वत की मांग, कथित शिकायत और पूरे लेन-देन से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

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