Supreme Court NTA ReformsSupreme Court NTA Reforms
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Supreme Court NTA Reforms:सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में प्रशासनिक और परीक्षा प्रणाली से जुड़े सुधारों को लेकर एक बेहद कड़ा और महत्वपूर्ण रुख अपनाया है। नीट (NEET) परीक्षा से जुड़े विवादों और पेपर लीक की घटनाओं के बाद से ही NTA की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इसी सिलसिले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।

जजों ने खुद निरीक्षण करने की कही बात

Supreme Court NTA Reforms:जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने स्पष्ट किया कि NTA में सुधार की सिफारिशें केवल कागजों या रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जमीन पर लागू होनी चाहिए।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने घोषणा की कि वे खुद NTA मुख्यालय का दौरा करेंगे और वहां चल रहे सुधारों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे। कोर्ट ने कहा कि वे यह खुद देखेंगे कि नया सिस्टम असल में काम कर रहा है या नहीं, और वहां मैनपावर व अन्य व्यवस्थाएं कैसी हैं।

केंद्र सरकार और नंदन नीलेकणि कमेटी से रिपोर्ट तलब

  • Supreme Court NTA Reforms:प्रगति रिपोर्ट की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नंदन नीलेकणि कमेटी की सिफारिशों, रोडमैप और सुधारों को लागू करने की मौजूदा स्थिति पर जानकारी मांगी है।
  • हलफनामा दायर करने के निर्देश: हाई-पावर्ड कमेटी के साथ समन्वय करने वाले संयुक्त सचिव को कमेटी की प्रगति पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
  • वेबसाइट पर ब्योरा: अदालत ने NTA को यह भी निर्देश दिया है कि वह सुधारों और प्रगति का पूरा विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करे।

डिजिटल परीक्षा और प्रशासनिक बदलाव

Supreme Court NTA Reforms:अदालत ने सुझाव दिया कि लिखित परीक्षा से डिजिटल परीक्षा की ओर बदलाव चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। इस मामले में वकील और राज्य सरकारें अपने बहुमूल्य सुझाव एक तय ईमेल आईडी के माध्यम से भेज सकती हैं।

नीट परीक्षाओं में गड़बड़ियों और आलोचनाओं के बाद से NTA में बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। NTA ने अपने 50 से अधिक कर्मचारियों को हटाया है और पारदर्शी व्यवस्था के तहत कई महत्वपूर्ण पदों पर पेशेवरों की नियुक्तियां की हैं। एजेंसी में दो नए निदेशक (IPS रवि कुमार सिंह और IAS प्रसन्ना वेंकटेश वी) तथा एक संयुक्त निदेशक (IRS अमित समदरिया) की नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

नया हलफनामा सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे की सुनवाई करेगा।

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