
भोपाल नगर निगम ने चार दिन मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय नवरात्रि और अन्य धार्मिक अवसरों के मद्देनजर लिया गया है। नगर निगम ने धार्मिक उत्सवों के दौरान मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।
नगर निगम के आदेश के अनुसार, चैती चांद, राम नवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती के अवसर पर मांस की दुकानों को बंद रखा जाएगा।
महत्वपूर्ण तिथियां:
30 मार्च को चैती चांद
6 अप्रैल 2025 को राम नवमी
10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती
12 मई 2025 को बुद्ध जयंती
इन तिथियों पर भोपाल नगर निगम की सीमा के भीतर सभी मांस विक्रय की दुकानों को बंद रखा जाएगा। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि किसी दुकान पर मांस की बिक्री की जाती है, तो संबंधित दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।