by-Ravindra Sikarwar
दिल्ली: महरौली में दर्दनाक घटना दक्षिण दिल्ली के महरौली में एक 18 वर्षीय छात्रा, जो रविवार से लापता थी, मृत पाई गई। पुलिस ने दावा किया कि उसके बॉयफ्रेंड को उसके अन्य लड़कों के साथ बातचीत करने पर ईर्ष्या थी और उसने ही उसकी हत्या की। हालांकि, पीड़ित परिवार ने लड़के पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और दावा किया कि वे केवल दोस्त थे। पीड़िता के पिता और बहन का आरोप है कि आरोपी लड़का उससे तब से परेशान कर रहा था जब उसने उससे बात करना बंद कर दिया था, और वह उसका पीछा कर रहा था।
आरोपी, अर्शकृत सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) में बीकॉम का प्रथम वर्ष का छात्र है। पीड़िता भी SOL में ही पढ़ती थी। पुलिस को रविवार को लड़की की माँ से शिकायत मिली कि उनकी बेटी सुबह SOL की कक्षाओं के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी है।
पुलिस ने बताया, “दोपहर करीब 12 बजे, लड़की ने अपनी माँ को बताया कि वह जल्द ही वापस आ जाएगी। लेकिन वह नहीं लौटी और उसकी माँ को सिंह के पिता का फोन आया कि उनके बेटे पर संजय वन में हमला हुआ है और उसे पीतमपुरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।” उसकी बहन ने कहा, “हमने उसे (आरोपी को) अपनी बहन के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया, लेकिन उसने दावा किया कि उसने (बहन ने) उसे चाकू से हमला किया था।” शिकायतकर्ता और उसके पति ने इलाके में तलाशी ली, लेकिन अपनी बेटी का पता नहीं लगा पाए।
पुलिस की कार्रवाई और आरोपी का कबूलनामा पीड़िता की माँ ने आरोप लगाया कि सिंह, जिसका लड़की के साथ पहले भी विवाद हो चुका था, ने उसे अगवा किया हो सकता है। अपहरण का मामला दर्ज किया गया। उपायुक्त पुलिस (दक्षिण) अंकित चौहान ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की गई और सिंह को हिरासत में ले लिया गया। चौहान ने कहा कि उसने लड़की को संजय वन में बुलाने और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर, चाकू मारकर और गला घोंटकर उसकी हत्या करने की बात कबूल की। डीसीपी ने आगे बताया, “हमले के बाद, उसने शव को जलाने की कोशिश की। चाकू मारने के दौरान उसे मामूली चोटें आईं और वह इलाज के लिए अस्पताल भाग गया। उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर शव बरामद कर लिया गया।”
आरोपी ने बताया कि उसे संदेह था कि लड़की अन्य लड़कों से बात कर रही थी, जिसके कारण उनके बीच बहस हुई, और उसने हत्या की योजना बनाई। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) और 61(2) (आपराधिक साजिश) को मामले में जोड़ा गया है। सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया।
परिवार का आरोप और उत्पीड़न का इतिहास लड़की के पिता ने दावा किया कि किशोर एक पार्टी में मिले थे और दोस्त बन गए थे, लेकिन लड़के ने उस पर किसी और से बात न करने का दबाव डाला, जिसके कारण उनकी बेटी ने पांच-छह महीने पहले उससे संपर्क तोड़ दिया था। “हमने उन दोनों को न मिलने की सलाह दी, फिर भी युवक हर कुछ महीनों में मेरे घर आकर झगड़ा करता था। हमने उसके माता-पिता को भी सूचित किया। हालांकि उसने माफी मांगी, लेकिन उत्पीड़न जारी रहा,” पिता ने कहा। उन्होंने आगे बताया कि लड़के को पता चला कि उनकी बेटी कोरियाई भाषा की कक्षा में जाती है, और वहाँ जाकर उसने झगड़ा शुरू कर दिया और उसका हाथ मरोड़ दिया।
घटना वाले दिन, पिता ने बताया कि लड़की SOL की कक्षाओं के लिए गई थी, और लड़के ने उसे किसी परिचित की फर्जी सोशल मीडिया आईडी के माध्यम से मैसेज किया। वह सुबह 8:30 बजे से पार्क में इंतजार कर रहा था। वह कुछ घंटों बाद पहुँची। “उसने अपने पिता को बताया कि लड़की ने उस पर हमला किया था। उसके पिता ने तब हमसे संपर्क किया, यह दावा करते हुए कि उसने उनके बेटे को नुकसान पहुँचाया,” उसके पिता ने कहा, और बताया कि उसकी बेटी के सिर और चेहरे पर चोटें थीं, और उसके बाल जले हुए थे।