Bareilly Murder CaseBareilly Murder Case
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Bareilly Murder Case:बरेली में करीब 15 साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी महिला को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। मामला भोजीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2011 में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मृतका की छोटी बहन ने कथित तौर पर उसके पति के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी।

इस मामले में आरोपी जीजा की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर छोटी बहन को हत्या का दोषी माना।

शौच के बहाने बहन को खेत ले गई थी

Bareilly Murder Case:घटना 18 जून 2011 की रात की बताई गई है। अभियोजन के अनुसार, मृतका उस समय अपने पति के साथ मायके आई हुई थी। इसी दौरान उसकी छोटी बहन उसे शौच जाने की बात कहकर खेतों की तरफ ले गई।

पुलिस के मुताबिक, खेत में पहले से उसका जीजा मौजूद था। आरोप है कि दोनों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी।

पुलिस को गुमराह करने के लिए बनाई गई कहानी

Bareilly Murder Case:हत्या के बाद आरोपी बहन ने कथित तौर पर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। उसने शोर मचाते हुए दावा किया था कि कुछ बदमाश उसकी बहन को जबरन अपने साथ ले गए हैं।

हालांकि, पुलिस जांच के दौरान इस कहानी पर संदेह हुआ। पूछताछ और जांच आगे बढ़ने पर पुलिस के सामने कथित साजिश का खुलासा हुआ। इसके बाद मृतका के पति और उसकी बहन को गिरफ्तार किया गया था।

12 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला

Bareilly Murder Case:मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने 12 गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किए।

सरकारी अधिवक्ता के अनुसार, जांच के दौरान कथित तौर पर हत्या में इस्तेमाल हथियार, जिसमें छुरी और कुल्हाड़ी शामिल थी, समेत अन्य सामान बरामद किया गया था। अभियोजन ने इन साक्ष्यों को मामले से जोड़ते हुए अदालत के सामने प्रस्तुत किया।

मुकदमे की सुन

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